- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- गृह मंत्रालय ने IG...
दिल्ली-एनसीआर
गृह मंत्रालय ने IG रैंक के लिए IPS अधिकारियों पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य की, 2011 बैच के बाद लागू
Gulabi Jagat
31 Jan 2026 6:50 PM IST

x
New Delhi: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के लिए पुलिस अधीक्षक (एसपी) और उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद पर या समकक्ष स्तर पर कम से कम दो वर्ष की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूरी करना अनिवार्य कर दिया है, ताकि केंद्र में महानिरीक्षक (आईजी) या समकक्ष पद पर उनका पैनल बन सके।
यह नया नियम 2011 बैच और उसके बाद के आईपीएस अधिकारियों पर लागू होगा। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्रीय सरकार में वरिष्ठ नेतृत्व पदों के लिए विचार किए जाने से पहले अधिकारियों के पास पर्याप्त केंद्रीय स्तर का अनुभव हो।
गृह मंत्रालय द्वारा 28 जनवरी को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में आईजी या समकक्ष पद पर नियुक्त होने के लिए एसपी, डीआईजी या समकक्ष स्तर पर कम से कम दो वर्ष का केंद्रीय अनुभव होना आवश्यक है। यह नया प्रावधान 2011 बैच और उसके बाद के आईपीएस अधिकारियों पर लागू होगा।यह पत्र सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को संबोधित किया गया है, जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे संशोधित दिशानिर्देश को अपने-अपने कैडर में कार्यरत सभी आईपीएस अधिकारियों के ध्यान में लाएं।इस पत्र की प्रतियां सभी राज्य सरकारों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीएसपी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के निदेशक (एसएम), गृह मंत्रालय के केंद्र शासित प्रदेश प्रभाग और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई हैं।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से अनुरोध किया गया है कि वह इस सूचना को आईपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर "व्हाट्स न्यू" अनुभाग के अंतर्गत अपलोड करे।अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर नियुक्त होने से पहले केंद्रीय स्तर का पर्याप्त अनुभव सुनिश्चित करना है।
Tagsगृह मंत्रालयIPS अधिकारीIG रैंककेंद्रीय प्रतिनियुक्तिSPDIG2011 बैचपैनल निर्माणपुलिस प्रशासनजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





