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New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने सोमवार को कहा कि उसने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( एनएचएआई ), पटना, बिहार के तत्कालीन उप महाप्रबंधक ( डीजीएम ) प्रभांशु शेखर और उनके परिवार के सदस्यों की 2.85 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के आरोप में जब्त कर लिया है।
ईडी के पटना क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुल 2.85 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों (जिसमें बिहार और दिल्ली में फ्लैट और जमीन शामिल हैं) और चल संपत्तियों (जिसमें बैंक बैलेंस, सोने और चांदी के आभूषण और बीमा पॉलिसियों में निवेश शामिल हैं) को जब्त कर लिया।
एक बयान में, ईडी ने कहा, "प्रभंशु शेखर ने भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर ये संपत्तियां हासिल कीं।"
केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और उसमें दायर आरोपपत्रों के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया है।
केंद्रीय एजेंसी ने कहा, " सीबीआई द्वारा 22 दिसंबर, 2023 को दायर की गई आरोपपत्र की जांच से पता चला है कि 1 जनवरी, 2016 से 23 सितंबर, 2022 तक की जांच अवधि के दौरान, प्रभांशु शेखर ने अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 4.07 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी।"
पीएमएलए के तहत ईडी की जांच में पता चला कि "प्रभंशु शेखर ने 1 जनवरी, 2016 से 23 सितंबर, 2022 तक बिहार में एनएचएआई के डीजीएम के रूप में अपनी तैनाती के दौरान , बढ़ा-चढ़ाकर बनाए गए बिलों को मंजूरी देकर, माप पुस्तिकाओं में हेरफेर करके और अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग को नजरअंदाज करके भ्रष्टाचार में लिप्त रहे।"
"इसके परिणामस्वरूप अपराध से प्राप्त बड़ी मात्रा में धनराशि (पीओसी) उत्पन्न हुई। इस धनराशि का कुछ हिस्सा सीधे उसके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में जमा किया गया और दैनिक खर्चों के लिए भी इस्तेमाल किया गया," ईडी ने कहा ।
इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने आगे कहा कि प्राप्त धनराशि को उनकी पत्नी के नाम पर अचल संपत्तियों और उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बीमा पॉलिसियों और सोने-चांदी के आभूषणों जैसी चल संपत्तियों में निवेश किया गया था।
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