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Delhi दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली फायर सर्विस (संशोधन) बिल, 2026' पेश किया है। इसका मकसद 'दिल्ली फायर सर्विस एक्ट, 2007' में संशोधन करना है, ताकि कानून से "नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ़ इंडिया" का कानूनी ज़िक्र हटाया जा सके। यह बिल 'दिल्ली फायर सर्विस एक्ट, 2007' की धारा 2(i) में संशोधन करना चाहता है। इसमें "बिल्डिंग बायलॉज़/नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ़ इंडिया" शब्दों की जगह सिर्फ़ "बिल्डिंग बायलॉज़" शब्द इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। मकसद और कारणों के बयान के अनुसार, 'दिल्ली फायर सर्विस एक्ट' को दिल्ली के नेशनल कैपिटल टेरिटरी में इमारतों और परिसरों में फायर सर्विस बनाए रखने और आग से बचाव व सुरक्षा के उपायों को मज़बूत करने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट को 17 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली थी।
संशोधन की ज़रूरत बताते हुए सरकार ने कहा कि एक्ट में 'नेशनल बिल्डिंग कोड' का ज़िक्र कोड के लिए एक खास कानूनी संदर्भ बनाता है। केंद्र सरकार की डीरेगुलेशन (नियमों में ढील देने की) प्रक्रिया के तहत, 'दिल्ली फायर सर्विस रूल्स, 2010' से 'नेशनल बिल्डिंग कोड' का ज़िक्र हटाने का प्रस्ताव है। बिल में कहा गया है कि इसलिए मुख्य एक्ट में भी इसी तरह का संशोधन ज़रूरी है, ताकि "एक्ट और नियमों के बीच तालमेल बना रहे और गैर-ज़रूरी कानूनी संदर्भ को हटाया जा सके।"
सरकार ने आगे कहा कि प्रस्तावित बदलाव से दिल्ली में "आग से बचाव और सुरक्षा उपायों को नियंत्रित करने वाले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ संभावित दोहराव या ओवरलैप" से बचा जा सकेगा। खास बात यह है कि इस संशोधन का मकसद मौजूदा ज़रूरतों और मानकों के आधार पर लागू 'यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज़' के ज़रिए फायर सेफ्टी से जुड़ी ज़रूरतों को तय करने, उनमें बदलाव करने और उन्हें अपडेट करने की सुविधा देना है। बिल का कहना है कि इस बदलाव से "ज़्यादा रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी" मिलेगी। इससे तकनीकी, प्रशासनिक और रेगुलेटरी ज़रूरतों में बदलाव के साथ-साथ फायर सेफ्टी की ज़रूरतों को भी बदला जा सकेगा, और हर बार मानकों में बदलाव होने पर मुख्य एक्ट में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बिल में यह भी प्रस्ताव है कि यह संशोधन दिल्ली सरकार द्वारा ऑफिशियल गैज़ेट में नोटिफ़ाई की गई तारीख से लागू होगा। फाइनेंशियल मेमोरेंडम में कहा गया है कि इस बिल के लिए दिल्ली के नेशनल कैपिटल टेरिटरी के कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी बार-बार होने वाला या एक बार होने वाला खर्च नहीं होगा। डेलिगेटेड लेजिस्लेशन (सौंपे गए कानून बनाने के अधिकार) पर मेमोरेंडम यह भी साफ़ करता है कि यह बिल सरकार या किसी अन्य अथॉरिटी को नियम या रेगुलेशन बनाने की कोई नई शक्ति नहीं देता है।





