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Delhi सरकार ने मानव रेबीज को सूचित करने योग्य रोग घोषित किया

Gulabi Jagat
4 Jan 2026 11:32 PM IST
Delhi सरकार ने मानव रेबीज को सूचित करने योग्य रोग घोषित किया
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New Delhi: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य पहल के तहत मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत "अधिसूचित करने योग्य रोग" घोषित करने का निर्णय लिया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस अधिसूचना का उद्देश्य निगरानी को मजबूत करना, समय पर मामलों की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना और रेबीज के प्रसार को रोकने के लिए त्वरित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई को सक्षम बनाना है।
इस आदेश के जारी होने पर, सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों - जिनमें मेडिकल कॉलेज और निजी चिकित्सक शामिल हैं - को मानव रेबीज के संदिग्ध, संभावित और पुष्ट मामलों की तुरंत संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। हालांकि नैदानिक ​​लक्षण दिखने के बाद रेबीज लगभग हमेशा ही जानलेवा होता है, लेकिन समय पर और सही चिकित्सा हस्तक्षेप से इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। शुरुआती सूचना देना जीवन बचाने और संक्रमण को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
विज्ञप्ति के अनुसार, दिल्ली भर में उपचार की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित व्यवस्थाएं की हैं:
रेबीज रोधी टीका (एआरवी): वर्तमान में दिल्ली के सभी 11 जिलों में स्थित 59 स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध है।
रेबीज रोधी सीरम/रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन (आरआईजी): राजधानी के 33 नामित स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में उपलब्ध है।
इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार स्थानीय निकायों, पशुपालन विभाग और अन्य हितधारकों के सहयोग से रेबीज उन्मूलन के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीआरई) का मसौदा तैयार करने के अंतिम चरण में है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करना कुत्तों के काटने से होने वाली मानव मृत्यु को शून्य तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार मनुष्यों और पशुओं (कुत्तों सहित) दोनों के लिए रेबीज टीकाकरण सुविधाओं को भी मजबूत कर रही है। यह अनिवार्य अधिसूचना अधिकारियों को बीमारी के रुझानों पर प्रभावी ढंग से नज़र रखने, मानव और पशु स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच समन्वय में सुधार करने ("एक स्वास्थ्य" दृष्टिकोण) और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में लक्षित निवारक उपायों को लागू करने में सक्षम बनाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने इसकी सराहना करते हुए इसे "राजधानी में मानव रेबीज से होने वाली मौतों को शून्य तक पहुंचाने के सरकार के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम" बताया।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, “रेबीज एक रोकथाम योग्य बीमारी है और इससे होने वाली कोई भी मौत हमें स्वीकार्य नहीं है। मानव रेबीज को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित करके, हम निगरानी को मजबूत करेंगे, शीघ्र निदान में सुधार करेंगे और समय पर उपचार सुनिश्चित करेंगे। यह राजधानी में मानव रेबीज से होने वाली मौतों को शून्य तक पहुंचाने के हमारे सरकार के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
मंत्री जी ने आगे कहा कि अधिसूचना जारी होते ही तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। विज्ञप्ति में बताया गया है कि रिपोर्टिंग और समन्वय के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जल्द ही सभी संबंधित विभागों और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ साझा किए जाएंगे।
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