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New Delhi | नई दिल्ली : लगभग सात साल तक कागजी कार्रवाई में उलझे रहने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आखिरकार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (National Road Safety Board) का गठन कर दिया है। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और फटकार के बाद उठाया गया है, जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर लंबे समय से लंबित फैसलों पर सवाल उठाए गए थे।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का उद्देश्य देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, सड़क सुरक्षा मानकों को मजबूत करना और यातायात व्यवस्था में सुधार लाना है। यह बोर्ड सड़क सुरक्षा से जुड़े नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देगा और राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी रणनीति तैयार करेगा।
जानकारी के अनुसार, इस नए बोर्ड में कुल 20 सदस्य शामिल किए जाएंगे। इसमें सड़क परिवहन, ट्रैफिक प्रबंधन, इंजीनियरिंग, कानून, चिकित्सा और सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। यह विविध विशेषज्ञता वाला समूह देश में सड़क सुरक्षा सुधार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में कई बार सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई थी और केंद्र सरकार से प्रभावी कदम उठाने को कहा था। कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद मंत्रालय ने इस दिशा में तेजी दिखाई और लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को अमल में लाया।
बोर्ड के गठन से उम्मीद की जा रही है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। साथ ही, राज्यों में सड़क सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में भी तेजी आएगी। यह बोर्ड सड़क डिजाइन, वाहन सुरक्षा मानकों, ड्राइवर प्रशिक्षण और यातायात नियमों के पालन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुझाव देगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है, इसलिए एक मजबूत और सक्रिय सड़क सुरक्षा ढांचा बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम माना जा रहा है।
सरकार का कहना है कि यह बोर्ड न केवल नीति निर्माण में मदद करेगा, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इसके माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
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