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महिला नग्नता से जुड़े विधेयक-'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर आज राज्य सभा में होगी चर्चा

SANTOSI TANDI
21 Sep 2023 7:20 AM GMT
महिला नग्नता से जुड़े विधेयक-नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज राज्य सभा में होगी चर्चा
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आज राज्य सभा में होगी चर्चा
दिल्ली :केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया है कि महिला आरक्षण से जुड़े बिल- 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर आज राज्य सभा में चर्चा होगी। मेघवाल ने बताया कि कल ऐतिहासिक समर्थन के साथ लोक सभा ने इस बिल को पास किया, इसके लिए हम समर्थन देने वाले सभी सांसदों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। राज्य सभा में इस बिल को लाने के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कानून मंत्री ने बताया कि क्योंकि कल लोक सभा में देर हो गई थी इसलिए आज राज्य सभा में महिला आरक्षण से जुड़े बिल- 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को सप्लीमेंट्री बिजनेस के जरिए लाया जाएगा और इसपर दिन भर चर्चा होगी।
तो क्या 27 सालों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा और बिल राज्यसभा में भी पास होगा? या पहले की तरह एक बार फिर इसे संसद की चार दिवारी के बीच ही भटकना होगा? वैसे तो इस विधेयक को लगभग सभी दलों ने समर्थन दिया है, इसलिए इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि इस बार यह राज्यसभा में भी पास हो सकता है.
क्या है राज्यसभा में समीकरण
बात करते हैं राज्यसभा में मौजूदा समीकरणों की जो इस बिल को राज्यसभा की भी मुहर लगाने में मददगार होगा. राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 240 है जिनमें से 5 सीटों पर अभी फिलहाल कोई उम्मीदवार नहीं है. यानी पांच सीटें खाली हैं. बिल को राज्यसभा में पास करवाने के लिए 160 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी. वर्तमान में भाजपा की अध्यक्षता वाली एनडीए गठबंधन में 114 राज्यसभा सदस्य हैं. जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन में 98 सदस्य हैं. अन्य 28 राज्यसभा सांसद हैं.
सूत्रों की माने तो जिस तरह से लोकसभा में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने महिला विधेयक के समर्थन की घोषणा की और उसके बाद इसके समर्थन में 454 सांसदों के रिकॉर्ड वोट पड़े हैं, उससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा में भी इसके समर्थन में बहुमत से वोटिंग हो सकती है.
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होगा लागू
लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी इस पर चर्चा के लिए 7:30 घंटे का वक्त निर्धारण किया गया है. इसके बाद इस पर वोटिंग होगी. अगर राज्यसभा में भी यह बिल पास हो जाता है, तो इसे कानूनी जामापहनाने के लिए राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाएगा.
आपको बता दें कि, लोक सभा और देश की विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम -2023 ( 128 वां संविधान संशोधन ) को बुधवार को लोक सभा ने भारी बहुमत के साथ पारित कर दिया था। बिल के पक्ष में लोक सभा के 454 सांसदों ने वोट दिया वहीं 2 सांसदों ने बिल के खिलाफ अपना वोट दिया।
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