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सनातन धर्म संबंधी टिप्पणी: SC ने कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करने से किया इनकार
Rani Sahu
28 Jan 2025 3:17 AM GMT
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New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सितंबर 2023 में उनके विवादास्पद "सनातन धर्म को मिटाओ" वाले बयान के लिए आपराधिक कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। स्टालिन पर पहले से ही अपनी टिप्पणी के लिए कई एफआईआर दर्ज हैं।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका को बरकरार रखा जा सकता है। ये याचिकाएं बी जगन्नाथ, अधिवक्ता विनीत जिंदल और सनातन सुरक्षा परिषद द्वारा दायर की गई थीं। चूंकि पीठ मामले की सुनवाई करने के लिए इच्छुक नहीं थी, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली।
याचिकाकर्ता बी जगन्नाथ ने स्टालिन और अन्य को 'सनातन धर्म' के बारे में आगे कोई टिप्पणी करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की। जिंदल ने उदयनिधि के साथ डीएमके सांसद ए राजा के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। जिंदल ने कहा कि राजा ने उदयनिधि की टिप्पणी का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया। सनातन सुरक्षा परिषद ने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सांप्रदायिक टिप्पणी को रोकने के लिए दिशा-निर्देश मांगे। शीर्ष अदालत उदयनिधि स्टालिन द्वारा दायर एक याचिका पर भी विचार कर रही है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायतों को एक साथ लाने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने 2024 में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, जम्मू और कश्मीर राज्यों से जवाब मांगा है, जहां उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। डीएमके नेता स्टालिन ने 'सनातन धर्म' की तुलना 'मलेरिया' और 'डेंगू' जैसी बीमारियों से करते हुए टिप्पणी की थी और इस आधार पर इसके उन्मूलन की वकालत की थी कि यह जाति व्यवस्था और ऐतिहासिक भेदभाव में निहित है। उनकी टिप्पणी ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। इसके कारण उनके खिलाफ कई आपराधिक शिकायतें दर्ज की गईं। (एएनआई)
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