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दिल्ली-एनसीआर
सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8 के NCERT अध्याय पर रोक लगाई
Gulabi Jagat
26 Feb 2026 4:30 PM IST

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New Delhi: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (शिक्षा मंत्रालय) के सचिव और एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी को कारण बताओ नोटिस जारी कर कक्षा 8 की एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में "न्यायपालिका में भ्रष्टाचार" शीर्षक वाला उप-अध्याय शामिल करने के लिए अवमानना या अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई न करने का स्पष्टीकरण मांगा है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने विवादित विषय को शामिल करने पर एनसीईआरटी की माफी के बावजूद स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही रोकने से इनकार कर दिया और पाठ्यपुस्तक के उस भाग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। न्यायालय ने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने का कोई भी प्रयास न्याय प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप माना जाएगा और न्यायालय की अवमानना का पात्र हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को उस शिक्षण-अधिगम सामग्री समिति का विस्तृत रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है जिसने अध्याय को मंजूरी दी थी, जिसमें विकास दल के सभी सदस्यों के नाम, योग्यता और प्रमाण पत्र शामिल हों।
"उन्होंने गोली चला दी है और आज न्यायपालिका खून से लथपथ है। आज कोई भी कुछ भी कह सकता है। कई बार हम पर हमले तेज हो जाते हैं और हम इससे वाकिफ हैं। सामग्री ऑनलाइन, इंटरनेट पर और यहां तक कि दुकानों में भी उपलब्ध है। यह एक सोची-समझी चाल है - पूरी शिक्षा प्रणाली को निर्देशित किया जाएगा। जब आप देखते हैं कि भारतीय न्यायपालिका को किस तरह भ्रष्ट बताया जा रहा है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या संदेश भेजा जा रहा है। संपूर्ण शिक्षण समुदाय को पहले यह निर्देश दिया जाएगा कि उन्हें यही पढ़ाना है। वास्तव में, समाज का कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं रहा है। यह एक गहरी जड़ें जमा चुकी, सुनियोजित और संगठित साजिश है," मुख्य न्यायाधीश ने कहा।
इससे पहले एनसीईआरटी ने माफी जारी करते हुए कहा था कि वह उचित परामर्श के बाद अध्याय की समीक्षा और संशोधन करेगा, यह स्वीकार करते हुए कि भ्रष्टाचार का जिक्र अनुचित था।
बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 (आठवीं) की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक में "न्यायपालिका में भ्रष्टाचार" से संबंधित एक खंड को शामिल करने के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जोर देकर कहा कि संस्था को बदनाम नहीं होने दिया जाएगा।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने भी माफी जारी करते हुए अपनी नवप्रकाशित कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का वितरण वापस ले लिया, क्योंकि न्यायपालिका पर आधारित एक अध्याय में "अनुचित पाठ्य सामग्री और निर्णय की त्रुटि" पाई गई थी।
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