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मतदाता सूची से नाम हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की TMC को अलग याचिका दायर करने की सलाह

Gulabi Jagat
11 May 2026 9:30 PM IST
मतदाता सूची से नाम हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की TMC को अलग याचिका दायर करने की सलाह
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New Delhi , नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) को सुझाव दिया कि वह भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) को लेकर अपनी शिकायतों के संबंध में अलग से आवेदन दायर कर सकती है। पार्टी का दावा है कि इस संशोधन का असर विधानसभा चुनाव परिणामों पर पड़ा है।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने यह भी कहा कि मतदाता सूचियों में नाम शामिल कराने की मांग करने वाले दावेदारों की लंबित अपीलों के संबंध में, वह कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से एक रिपोर्ट मांगेगा और यह देखेगा कि इस मुद्दे को कितनी जल्दी हल किया जा सकता है।

तृणमूल कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने दलील दी कि SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने का चुनाव परिणामों पर काफी असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में, तृणमूल कांग्रेस 862 वोटों के अंतर से हार गई, जबकि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की मांग वाली लगभग 5,000 अपीलें अभी भी लंबित थीं।

भारत के चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने जवाब दिया कि SIR प्रक्रिया में कथित तौर पर हुई किसी भी चूक का जवाब ECI दे सकता है, और चुनाव परिणामों से संबंधित शिकायतों को 'चुनाव याचिकाओं' के माध्यम से ही उठाया जाना चाहिए। हालांकि, बनर्जी ने दलील दी कि ECI की SIR प्रक्रिया ही ऐसी चुनाव याचिकाओं का एक आधार बनेगी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में, BJP ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 206 सीटें हासिल कीं, जबकि TMC ने राज्य पर 15 वर्षों तक शासन करने के बाद 80 सीटें जीतीं।

इससे पहले 24 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय न्यायाधिकरणों (Appellate Tribunals) को निर्देश दिया था कि वे पश्चिम बंगाल में 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूचियों से बाहर किए गए लोगों के मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर करें; विशेष रूप से उन मामलों में, जहां अपीलकर्ताओं द्वारा तत्काल सुनवाई की आवश्यकता बताई गई हो।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने उन लोगों को यह छूट भी दी, जिन्हें मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया था, कि वे अपनी शिकायतों के संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क कर सकते हैं। "हम याचिकाकर्ताओं और अन्य संबंधित पक्षों को यह छूट देते हैं कि वे प्रशासनिक पक्ष पर कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह, यदि मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, तो वे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क कर सकते हैं। जहाँ तक उन नामों का सवाल है जिन्हें SIR से बाहर रखा गया है और जिन्होंने अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की है, ट्रिब्यूनल उन्हें अपीलों की बारी से पहले सुनवाई की अनुमति दे सकता है, विशेष रूप से उन अपीलकर्ताओं को जो मामले की तात्कालिकता साबित कर सकते हैं," कोर्ट ने कहा।

सुनवाई के दौरान, पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने बताया कि लगभग 27 लाख मामलों में से केवल 136 अपीलों का ही निपटारा हो पाया है, और कहा कि राज्य सरकार अपीलों के और अधिक तेज़ी से निपटारे की उम्मीद कर रही थी।

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