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New Delhi: गांधी परिवार और अन्य पक्षों द्वारा अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील को 9 मार्च की सुनवाई के लिए पुनः अधिसूचित किया।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। प्रारंभ में, गांधी परिवार की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा और सुझाव दिया कि मामले की सुनवाई 9 मार्च को की जाए। न्यायालय ने इस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की।
प्रतिवादी के रूप में नामित फर्मों में से एक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद दुबे ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा और कहा कि उनके मुवक्किल को अपील बहुत देर से सौंपी गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय को सूचित किया कि उसने तामील का हलफनामा पहले ही दाखिल कर दिया है। पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने मामले की आगे की कार्यवाही के लिए 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।
नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अभियोजन शिकायत का संज्ञान लेने से इनकार करने वाले राउज़ एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए ईडी ने अपील दायर की है।
जिन लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है, उनमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ-साथ अन्य लोग भी शामिल हैं। ईडी का तर्क है कि निचली अदालत ने यह मानने में गलती की है कि अनुसूचित अपराध में एफआईआर के अभाव में पीएमएलए के तहत कार्यवाही जारी नहीं रह सकती, क्योंकि कानून में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है जहां निजी शिकायत पर पहले ही संज्ञान लिया जा चुका हो।
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