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SC ने Future Coupons निवेश सौदे को लेकर Amazon पर CCI के 202 करोड़ रुपये के जुर्माने को रद्द कर दिया

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए 202 करोड़ रुपये के जुर्माने को रद्द कर दिया। यह जुर्माना Amazon की Future Coupons Pvt. Ltd. के साथ 2019 की निवेश डील को लेकर लगाया गया था।यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पारित किया।
कोर्ट ने ई-कॉमर्स दिग्गज को राहत देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि Amazon द्वारा जमा की गई किसी भी राशि को आठ हफ़्तों के भीतर 6% सालाना ब्याज के साथ वापस किया जाए। कोर्ट ने आगे कहा कि यदि वापसी निर्धारित समय सीमा से अधिक विलंबित होती है, तो ब्याज दर 6% से बढ़कर 9% प्रति वर्ष हो जाएगी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि आठ हफ़्तों की समय सीमा के बाद कोई भी बकाया राशि तब तक 9% साधारण वार्षिक ब्याज के साथ बनी रहेगी, जब तक कि उसका भुगतान नहीं हो जाता।
यह विवाद 2019 में Future Coupons में 49% हिस्सेदारी के लिए Amazon द्वारा किए गए 1,431 करोड़ रुपये के अधिग्रहण से शुरू हुआ था। Future Coupons के पास बदले में Future Retail के शेयर थे।दिसंबर 2021 में, CCI ने इस सौदे के लिए दी गई अपनी पिछली मंज़ूरी को निलंबित कर दिया था। नियामक ने आरोप लगाया था कि Amazon यह बताने में विफल रहा कि Future Coupons डील और उससे जुड़े समझौते एक ही एकीकृत सौदे का हिस्सा थे।
CCI ने Amazon पर भारतीय नियामकों और सिंगापुर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष इस सौदे के उद्देश्य और संरचना के संबंध में असंगत बयान देने का भी आरोप लगाया था।
नियामक ने कथित तौर पर इस विलय (combination) की ठीक से सूचना न देने के लिए 200 करोड़ रुपये का जुर्माना और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के लिए अतिरिक्त 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। उसने Future Coupons में Amazon की हिस्सेदारी को भी रोक दिया था।
Amazon ने इस आदेश को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में चुनौती दी, जिसने 2022 में CCI के फ़ैसले को बरकरार रखा। 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने Amazon को अंतरिम राहत देते हुए नियामक द्वारा लगाए गए जुर्माने पर रोक लगा दी थी।





