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सुप्रीम कोर्ट ने AI से बने काल्पनिक साइटेशन पर भरोसा करने के कारण NCLT के फ़ैसले को कर दिया रद्द

Gulabi Jagat
2 July 2026 10:23 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने AI से बने काल्पनिक साइटेशन पर भरोसा करने के कारण NCLT के फ़ैसले को कर दिया रद्द
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New Delhi , नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि ट्रिब्यूनल ने दिवालियापन से जुड़े एक मामले का फैसला करते समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स से बनाए गए ऐसे उदाहरणों (precedents) पर भरोसा किया था जो असल में मौजूद ही नहीं थे, नकली थे या मनगढ़ंत थे।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि बिना जांच-पड़ताल के AI से बने उदाहरणों को पेश करने, उनका हवाला देने या उनका इस्तेमाल करने के मामले में अदालतों को "ज़ीरो-टॉलरेंस" (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने) का रवैया अपनाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वकील AI से बने फैसलों की असलियत की जांच किए बिना उनका हवाला देता है, तो यह पेशेवर कदाचार (professional misconduct) माना जाएगा। बेंच ने आगे कहा कि अगर कोई जज किसी मामले का फैसला करते समय AI से बनी नकली या मनगढ़ंत सामग्री को उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो यह भी उतनी ही गंभीर चूक होगी।

कोर्ट ने कहा, "...ऐसे फैसलों को रद्द कर दिया जाना चाहिए, भले ही फैसला लेने की प्रक्रिया में थोड़ी सी भी नकली या मनगढ़ंत सामग्री शामिल हो, क्योंकि इससे न्याय प्रक्रिया की पवित्रता का उल्लंघन होगा। फैसला लेने की प्रक्रिया में ईमानदारी बनाए रखना ज़रूरी है, और हम दोहराते हैं कि बार (वकीलों) और बेंच (जजों) दोनों के लिए ऐसी सामग्री का हवाला देने, उसका ज़िक्र करने या उस पर भरोसा करने के मामले में ज़ीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हमारे फैसले का AI के सही इस्तेमाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह नकली या मनगढ़ंत सामग्री को अदालत के उदाहरण के तौर पर पेश करने या उस पर भरोसा करने के खिलाफ है।" सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि AI का इस्तेमाल न्याय प्रक्रिया में मदद के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह कभी भी इंसानी सोच-समझ की जगह नहीं ले सकता। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि न्याय प्रक्रिया हर चरण में इंसानों के "पूरी तरह और पूरी तरह से नियंत्रण" में होनी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने कहा, "एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है जिसमें ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले के समर्थन में AI से बनी ऐसी सामग्री पर भरोसा किया जो असल में मौजूद नहीं थी, नकली थी या मनगढ़ंत थी। न्याय प्रक्रिया और उसकी कार्यप्रणाली की ईमानदारी को बनाए रखने के लिए, हमने NCLT के फैसले और अपील में दिए गए फैसले को रद्द कर दिया है।" बेंच ने कहा कि इस मामले ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति न्यायपालिका का नज़रिया तय करने का मौका दिया है। कोर्ट ने आगे कहा, "ऐसे फ़ैसले को रद्द करने के ज़रूरी नतीजों से ज़्यादा, हमारे फ़ैसले के लिए यह बात अहम है कि हम सुनवाई में मदद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को अपनाएं, लेकिन साथ ही यह भी पक्का करें कि हर स्टेज पर सुनवाई पर पूरी तरह से इंसानी कंट्रोल बना रहे।" सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को यह भी निर्देश दिया कि वह सुनवाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाए।

कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, इस पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए गाइडलाइंस तय करनी चाहिए, साथ ही नियमों के उल्लंघन पर की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में भी बताना चाहिए। यह अपील जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा एसेल इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (EIL) के ख़िलाफ़ 'इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड' की धारा 7 के तहत शुरू की गई इन्सॉल्वेंसी कार्यवाही से जुड़ी थी। यह मामला EIL द्वारा 'पैन इंडिया यूटिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड' को दी गई क्रेडिट सुविधाओं के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटी से संबंधित था। NCLT ने 28 अगस्त, 2024 को 87.43 करोड़ रुपये के डिफ़ॉल्ट का संज्ञान लेते हुए आवेदन स्वीकार कर लिया था, और बाद में 11 सितंबर, 2025 को NCLAT ने इस आदेश को बरकरार रखा।

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