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SC ने पंजाब, हरियाणा सरकारों को केंद्र के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का आदेश दिया

Kavita2
6 May 2025 2:05 PM IST
SC ने पंजाब, हरियाणा सरकारों को केंद्र के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का आदेश दिया
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Delhi दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा सरकार को सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र के साथ सहयोग करने का आदेश दिया।

केंद्र सरकार ने जस्टिस बी आर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को बताया कि उसने इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए पहले ही प्रभावी कदम उठाए हैं।

पीठ ने कहा कि वह दोनों राज्यों को सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने में केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने का निर्देश देगी। पीठ ने कहा कि अगर मामला नहीं सुलझा तो वह 13 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी।

केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ से कहा कि हमने मध्यस्थता के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन राज्यों को बातचीत के अनुसार काम करना चाहिए।

सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर रावी और व्यास नदियों से पानी के कुशल आवंटन के लिए महत्वपूर्ण है। इस परियोजना में 214 किलोमीटर लंबी नहर की परिकल्पना की गई थी, जिसमें से 122 किलोमीटर पंजाब में और 92 किलोमीटर हरियाणा में बनाई जानी थी।

हरियाणा ने अपने क्षेत्र में परियोजना पूरी कर ली है, लेकिन पंजाब, जिसने 1982 में निर्माण कार्य शुरू किया था, ने बाद में इसे छोड़ दिया। दोनों राज्यों के बीच विवाद दशकों से जारी है।

15 जनवरी, 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा द्वारा 1996 में दायर मामले में हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया और पंजाब सरकार को नहर के अपने हिस्से का निर्माण करने का निर्देश दिया।

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