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एचडी रेवन्ना मामले में SC का नोटिस, कर्नाटक सरकार की याचिका पर मांगा जवाब

Gulabi Jagat
13 July 2026 8:29 PM IST
एचडी रेवन्ना मामले में SC का नोटिस, कर्नाटक सरकार की याचिका पर मांगा जवाब
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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जनता दल (सेक्युलर) नेता और विधायक एचडी रेवन्ना को नोटिस जारी किया। यह नोटिस कर्नाटक सरकार की उस याचिका पर जारी किया गया जिसमें हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें रेवन्ना पर एक महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने का आरोप रद्द कर दिया गया था।जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने रेवन्ना से राज्य सरकार की याचिका के जवाब में काउंटर एफिडेविट (जवाबी हलफनामा) दाखिल करने को कहा।हाई कोर्ट ने रेवन्ना को धारा 354 के तहत आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप बरकरार रखे थे। साथ ही, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से यह पता लगाने को कहा था कि क्या मामले का संज्ञान लेने की समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है।

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से पूछा कि जब हाई कोर्ट ने IPC की धारा 354 के तहत आरोप हटा दिए थे, तब सरकार ने उस आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी।सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि एक घरेलू सहायिका ने एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना (पिता-पुत्र की जोड़ी) पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। सीनियर रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे और जेल में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पिता हैं। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी उनके छोटे भाई हैं।

रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के आरोप तब सामने आए जब उनके बेटे के खिलाफ रेप और यौन शोषण के कई मामले दर्ज किए गए। प्रज्वल रेवन्ना मामले की शिकायत करने वाली महिलाओं में से एक ने रेवन्ना पर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए।

प्रज्वल रेवन्ना को उनके खिलाफ दर्ज चार मामलों में से एक में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है।

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