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SC ने AP में चुनाव आयोग द्वारा डाक मतपत्र मानदंडों में छूट को चुनौती देने वाली वाईएसआर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी

Gulabi Jagat
3 Jun 2024 10:15 AM GMT
SC ने AP में चुनाव आयोग द्वारा डाक मतपत्र मानदंडों में छूट को चुनौती देने वाली वाईएसआर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी
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New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh में चुनाव आयोग द्वारा डाक मतपत्र मानदंडों में ढील को चुनौती देने वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया । न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि उसे याचिका में कोई योग्यता नजर नहीं आती। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में डाक मतपत्रों की गिनती के संबंध में चुनाव आयोग के परिपत्र को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है ।
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पार्टी ने चुनौती दी हैआंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय Andhra Pradesh High Court का आदेश, जिसने उसकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया गया था। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी थी कि याचिकाकर्ता के लिए चुनाव याचिका जैसा वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। वाईएसआर कांग्रेस के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सर्कुलर पर सवाल उठाया, जो केवल आंध्र प्रदेश के चुनावों के बीच में आया था । (एएनआई)
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