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SC ने पाकिस्तान के लिए जासूसी की आरोपी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की ज़मानत याचिका खारिज कर दी

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। उन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और एससी शर्मा की बेंच ने मल्होत्रा की ज़मानत खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा कि उन पर "बहुत गंभीर" आरोप हैं और उनके बचाव में जो भी तर्क हैं, वे ट्रायल का विषय हैं।
मल्होत्रा के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें 16 मई, 2025 को गिरफ्तार किया गया था और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने के बावजूद वे एक साल से ज़्यादा समय से हिरासत में हैं। इस पर बेंच ने कहा कि आरोपों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बेंच ने उन आरोपों का भी ज़िक्र किया कि आरोपी एक पड़ोसी देश गई थीं और वहां एक ऐसे व्यक्ति के नियमित संपर्क में थीं, जिसे सरकार ने भारत छोड़ने का आदेश दिया था।
उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 7 मार्च के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई थी।हरियाणा के हिसार की रहने वाली मल्होत्रा 'Travel with Jo' नाम का यूट्यूब चैनल चलाती थीं और उन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है।
हरियाणा पुलिस को दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात एक अधिकारी के साथ उनकी बातचीत के सबूत मिलने के बाद, देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों से जुड़े आरोपों में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।
जांचकर्ताओं का दावा है कि इसके बाद वह पाकिस्तान गईं, जहां कथित तौर पर वह देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों से मिलीं। पूछताछ के दौरान उन्होंने इन लोगों की पहचान का खुलासा किया।





