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Ravi Shankar Prasad ने विपक्ष पर बूथ कैप्चरिंग को लेकर कसा तंज
Gulabi Jagat
1 Sept 2025 8:11 PM IST

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New Delhi, नई दिल्ली : भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बैलेट पेपर की उनकी बार-बार की मांग बिहार में बूथ कैप्चरिंग की समाप्ति से उनकी हताशा के कारण है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, "बिहार के संदर्भ में आपको दो बातें याद रखनी होंगी और राहुल गांधी को ये बातें सुननी होंगी। उन्होंने कहा, "पहले चुनावों के दौरान कितनी हत्याएं होती थीं और कितने बूथ कैप्चरिंग होती थी। चुनाव आयोग का शुक्रिया, अब बिहार में बूथ कैप्चरिंग नहीं होती। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव बार-बार बैलेट पेपर की मांग करते रहते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि अब वे बूथ कैप्चरिंग नहीं कर सकते।
प्रसाद ने आगे आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं द्वारा चुनाव आयोग की आलोचना "बूथों पर कब्ज़ा करने, मतपत्रों को फाड़ने और घुसपैठियों को वोट देने" की उनकी इच्छा से प्रेरित है। लेकिन अब यह काम नहीं करेगा। राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता ने कांग्रेस सांसद पर राजनीतिक शालीनता की कमी और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की घटना की निंदा नहीं करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, "लोकतंत्र शालीनता से चलता है... मोदीजी को 107 बार अपशब्द कहे गए हैं, लेकिन इसे एक तरफ रख देते हैं। लेकिन उनकी मां, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और अपने बच्चों का इतनी अच्छी तरह से पालन-पोषण किया, आपने उन्हें इसमें घसीट लिया। राहुल गांधी में ज़रा भी शर्म नहीं बची है कि वे आगे आकर कहें कि वह व्यक्ति कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं था, और अगर वह है भी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अभी तक इस घटना की निंदा भी नहीं की है... यह प्रधानमंत्री के प्रति उनकी आक्रामकता और नफरत है।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग की इस दलील पर गौर किया कि बिहार मसौदा मतदाता सूची में मतदाता पंजीकरण के लिए दावे और आपत्तियों पर एक सितंबर की समय सीमा के बाद भी विचार किया जाएगा और उन पर मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद विचार किया जाएगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग की दलीलों पर गौर करने के बाद, 1 सितंबर की समयसीमा बढ़ाने का कोई आदेश नहीं दिया। पीठ ने चुनाव आयोग की दलीलें दर्ज करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी और सभी नाम शामिल या बहिष्कृत नाम अंतिम सूची में शामिल कर लिए जाएँगे।
शीर्ष अदालत राजनीतिक दलों द्वारा दायर आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें समय सीमा को दो सप्ताह बढ़ाने की मांग की गई थी। अदालत ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण (बीएलएसए) को सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने का भी निर्देश दिया कि वे मतदाताओं या राजनीतिक दलों को दावे, आपत्तियां और सुधार ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सहायता के लिए अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों की नियुक्ति या अधिसूचना करें।
शीर्ष अदालत ने बीएलएसए को सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने को कहा कि वे मतदाताओं या राजनीतिक दलों को दावे, आपत्तियां और सुधार ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सहायता करने के लिए पैरा-लीगल स्वयंसेवकों की नियुक्ति या अधिसूचना करें। इसके बाद प्रत्येक स्वयंसेवक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीएसएलए के अध्यक्ष) को एक गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी तथा स्वयंसेवकों से प्राप्त जानकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के स्तर पर एकत्रित की जा सकेगी।
सुनवाई के दौरान, चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि राजनीतिक दल मसौदा सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आपत्तियाँ दर्ज करा रहे हैं, न कि उन्हें शामिल करने का दावा। उन्होंने कहा कि राजद और माकपा को छोड़कर किसी भी दल ने आपत्तियाँ दर्ज कराने में मतदाताओं की मदद नहीं की है।
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