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दिल्ली-एनसीआर
16 जुलाई से पूरी दिल्ली में एक जैसा होगा प्रॉपर्टी टैक्स, जानिए किसे-कितना कर देना होगा
Sarita
8 July 2022 7:56 AM IST

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फाइल फोटो
एकीकृत दिल्ली नगर निगम में संपत्ति कर की नई दरें 16 जुलाई 2022 से एक समान लागू होंगी।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। एकीकृत दिल्ली नगर निगम में संपत्ति कर की नई दरें 16 जुलाई 2022 से एक समान लागू होंगी। रिहायशीकॉलोनियों तथा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा 90 प्रतिशत कर भुगतान के लक्ष्य प्राप्त करने पर छूट दी जाएगी और कचरे के शत प्रतिशत निस्तारण पर संपत्ति कर पर भी अतिरिक्त छूट दी जाएगी। देर रात निगम सूचना विभाग के अधिकारी यह स्पष्ट नहीं कर सके कि संपत्ति कर जनता की जेब पर कितने प्रतिशत का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
बताया गया कि तीनों निगमों के एकीकरण के बाद पुरानी व्यवस्था के हिसाब से दिल्ली नगर निगम अस्तित्व में आया है। निगमों के एकीकरण के बाद संपत्ति कर की दरों में एकरूपता लाने के लिए दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर की नई दरें लागू की हैं। संपत्ति कर नई दरें लागू होने के बाद संपत्ति करदाता अपने कर का भुगतान कर सकते हैं, जो लोग पहले संपत्ति कर का भुगतान कर चुके हैं उन कोई अतिरिक्त अधिभार नहीं लगाया जाएगा। बताया गया कि संपत्ति कर श्रेणी के हिसाब से होगा जो निम्न प्रकार है-
-ए तथा बी श्रेणी की रिहायशी कॉलोनियों के लिए 12 प्रतिशत
- सीडीई श्रेणी की रिहायशी कॉलोनियों के लिए 11 प्रतिशत
-ईएफजी श्रेणी की रिहायशी कॉलोनियों के लिए 7 प्रतिशत की दर से संपत्ति कर वसूला जाएगा।
-1500 वर्गफुट तक की गैर रिहायशी संपत्तियों से ए, बी, सी, डी और ई श्रेणी में 20 प्रतिशत जबकि ईएफजी श्रेणी के लिए 15 प्रतिशत संपत्ति कर निर्धारित की गई है।
-1500 वर्ग फुट से अधिक की गैर रिहायशी संपत्तियों को 20 प्रतिशत एक समान दर से संपत्ति कर निर्धारित किया गया है।
-औद्योगिक संपत्तियों पर 15 प्रतिशत की समान दर से संपत्ति कर निर्धारित किया गया है।
-केंद्रीय एवं रेलवे संपत्तियों पर 75 प्रतिशत की दर से लगने वाले सेवा शुल्क की गणना के लिए तथा सरकारी उपक्रमों, पीएसयू, संवैधानिक निकायों, अधिकरणों, सरकारी विभागों से रिहायशी भवनों के लिए 15 प्रतिशत तथा गैर रिहायशी भवनों के लिए 20 प्रतिशत की दर से संपत्ति कर लिया जाएगा।
-हवाई अड्डों तथा उनसे जुड़ी संपत्तियों के लिए आच्छादित भूमि के लिए 20 प्रतिशत की दर तथा खुले स्थान जैसे रनवे, टैक्सिवे, अप्रोन, हवाई जहाजों के पार्किंग स्थल पर 15 प्रतिशत तथा उसके अलग भूमि पर 10 प्रतिशत की दर से संपत्ति कर देय होगा।
- रिहायशी तथा गैर रिहायशी फार्म हाउसों पर 20 प्रतिशत की एक समान दर से संपत्ति कर देय होगा साथ ही एक प्रतिशत शिक्षा उपकर भी देय होगा।
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