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प्रियदर्शिनी मट्टू केस: संतोष सिंह की रिहाई पर फिर होगी समीक्षा
Gulabi Jagat
1 July 2025 3:16 PM IST

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Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) के आदेश को खारिज कर दिया और आजीवन कारावास की सजा पाए संतोष कुमार सिंह की याचिका पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया । एसआरबी ने समय से पहले रिहाई की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। 16 जनवरी 1996 को प्रियदर्शिनी मट्टू की हत्या के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया और मौत की सज़ा सुनाई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सज़ा कम कर दी। संतोष एक पूर्व पुलिस महानिरीक्षक का बेटा है।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने एसआरबी की सिफारिश को खारिज कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया। न्यायमूर्ति नरूला ने आदेश सुनाते हुए कहा, "मैंने याचिकाकर्ता में कुछ सुधार देखा है। हाई कोर्ट ने समय से पहले रिहाई के मामले पर सजा समीक्षा बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए कुछ निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने एसआरबी के आदेश को 2023 में चुनौती दी थी।
प्रियदर्शिनी मट्टू अपने घर में मृत पाई गई। बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया गया। संतोष सिंह को 1999 में ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने 2000 में बरी किए जाने के खिलाफ अपील की थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई की थी। 30 अक्टूबर 2006 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। अक्टूबर 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी मृत्युदंड की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।
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