दिल्ली-एनसीआर

निजी स्कूल 5 पैसे की जगह 50 रुपये लेट फीस वसूल रहे, दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्रवाई के दिए आदेश

Renuka Sahu
2 May 2022 2:56 AM GMT
Private schools are charging Rs 50 late fee instead of 5 paise, Delhi High Court orders action
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फाइल फोटो 

दिल्ली में निजी स्कूल फीस भरने में देरी पर पांच पैसे के बजाय पचास से 100 रुपये विलंब शुल्क वसूल रहे हैं।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दिल्ली में निजी स्कूल फीस भरने में देरी पर पांच पैसे के बजाय पचास से 100 रुपये विलंब शुल्क वसूल रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के शिक्षा निदेशालय को समुचित कार्रवाई का आदेश दिया है।

जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने एक अभिभावक अजय अग्रवाल की ओर से स्कूल के खिलाफ दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया। याची का आरोप है कि निजी स्कूल कानून की अनदेखी कर उनके बेटे से 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क वसूला गया। सरकार और शिक्षा निदेशालय उनकी शिकायत पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
कोर्ट ने मामले में शिक्षा निदेशालय को याची द्वारा 22 दिसंबर, 2021 को स्कूल के खिलाफ दी गई शिकायत पर छह हफ्ते में कार्रवाई के आदेश दिए है। कोर्टने यह आदेश तब दिया जब राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ऋषिकेश कुमार ने भरोसा दिया कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याची शिक्षा निदेशालय की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होता है तो वह दोबारा याचिका दाखिल कर सकता है।
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