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प्रहलाद जोशी ने जेपी नड्डा को पत्र लिखकर बाजारों में "मिलावटी पनीर" की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई का किया आग्रह

Gulabi Jagat
4 April 2025 7:58 PM IST
प्रहलाद जोशी ने जेपी नड्डा को पत्र लिखकर बाजारों में मिलावटी पनीर की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई का किया आग्रह
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New Delhi: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर " बाजारों में नकली और मिलावटी पनीर " की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है । जोशी ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा , "पिछले कुछ दिनों में, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) को बाजारों में नकली/ मिलावटी पनीर की बिक्री के बारे में शिकायतें मिली हैं । इस संबंध में, मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री @JPNadda जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें दोषी प्रतिष्ठानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।" उन्होंने कहा, "सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और उपभोक्ता विश्वास सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपाय महत्वपूर्ण हैं।"
जोशी ने अपने पत्र में कहा कि इन घटनाओं के कारण लोगों में चिंता बढ़ गई है और खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे में शिकायतें बढ़ गई हैं, खासकर उन उपभोक्ताओं के बीच जो पोषण के प्राथमिक स्रोत के रूप में पनीर पर निर्भर हैं। जोशी ने अपने पत्र में लिखा, "मैं देश भर के फास्ट फूड जॉइंट्स, रेस्तरां और अन्य बाजारों में नकली और मिलावटी पनीर बेचे जाने के बढ़ते मामलों के बारे में आपकी बढ़ती चिंता को ध्यान में लाने के लिए लिख रहा हूं। इन घटनाओं के कारण लोगों में चिंता बढ़ गई है और खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे में शिकायतें बढ़ गई हैं, खासकर उन उपभोक्ताओं के बीच जो पोषण के प्राथमिक स्रोत के रूप में पनीर पर निर्भर हैं।"
उन्होंने बताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से गंभीर और पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। जोशी ने कहा , "उपरोक्त मुद्दे पर उपभोक्ताओं द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पोर्टल पर कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, जो पूरे देश में नकली और मिलावटी पनीर की बिक्री/उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करती हैं । ऐसे नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से गंभीर और पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं।"
उन्होंने कहा, "चूंकि खाद्य सुरक्षा मानकों का मुद्दा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 द्वारा शासित होता है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि पूरे देश में खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जा सके।" (एएनआई)
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