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दिल्ली-एनसीआर
पुलिस व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आरोपी को नोटिस नहीं दे सकती: Supreme Court
Kiran
29 Jan 2025 6:50 AM GMT
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Delhi दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस आपराधिक प्रक्रिया संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से आरोपी व्यक्तियों को नोटिस नहीं दे सकती है। जस्टिस एम एम सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को निर्देश दिया कि वे पुलिस को सीआरपीसी, 1973 की धारा 41 ए या बीएनएसएस, 2023 की धारा 35 के तहत कानून के तहत अनुमत सेवा के माध्यम से ही नोटिस जारी करने के लिए उचित निर्देश जारी करें।
पीठ ने 21 जनवरी को कहा, "सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने पुलिस तंत्र को सीआरपीसी, 1973 की धारा 41-ए/बीएनएसएस, 2023 की धारा 35 के तहत नोटिस केवल सीआरपीसी, 1973/बीएनएसएस, 2023 के तहत निर्धारित सेवा के माध्यम से जारी करने के लिए एक स्थायी आदेश जारी करना चाहिए।"
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Kiran
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