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PM मोदी ने दिल्ली में NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात
Gulabi Jagat
18 Aug 2025 4:11 PM IST

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New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दीं तथा उनकी दशकों की सार्वजनिक सेवा पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "थिरु सीपी राधाकृष्णन जी से मुलाकात की। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी लंबी सार्वजनिक सेवा और अनुभव हमारे राष्ट्र को बहुत समृद्ध करेगा। वह उसी समर्पण और संकल्प के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहें, जैसा उन्होंने हमेशा दिखाया है।
रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया, जिसके लिए चुनाव 9 सितंबर को होंगे। पार्टी के संसदीय बोर्ड ने अपने गठबंधन सहयोगियों और विपक्षी दल के साथ चर्चा करने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया, ताकि उपराष्ट्रपति का चुनाव सुचारू रूप से हो सके। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन वर्तमान में 31 जुलाई, 2024 से महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। उन्होंने मार्च और जुलाई 2024 के बीच तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था।
वरिष्ठ भाजपा नेता राधाकृष्णन कोयम्बटूर से दो बार लोकसभा के लिए चुने गए तथा इससे पहले तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कांग्रेस ने एनडीए द्वारा सी.पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाये जाने की आलोचना करते हुए उन्हें "एक और आरएसएस का आदमी" कहा है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, हालांकि, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सांसद शामिल होते हैं।
उपराष्ट्रपति के चुनाव संविधान के अनुच्छेद 64 और 68 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। चुनाव आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 द्वारा उपराष्ट्रपति चुनावों को अधिसूचित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा।
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