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दिल्ली-एनसीआर
चचेरे भाई की शादी में शामिल होने की मांग वाली याचिका वापस
Gulabi Jagat
5 Sept 2026 9:57 PM IST

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नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को शाहरुख पठान की उस अर्ज़ी का निपटारा कर दिया, जिसमें उसने अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन की अंतरिम ज़मानत मांगी थी। इसके बाद पठान ने अंतरिम ज़मानत की अपनी अर्ज़ी वापस ले ली।वह जाफराबाद पुलिस स्टेशन में फरवरी 2020 के दंगे, हत्या की कोशिश वगैरह के मामले में न्यायिक हिरासत में है। 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान बंदूक ताने हुए उसकी एक तस्वीर ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं।
एडिशनल सेशंस जज (ASJ) समीर बाजपेयी ने शाहरुख पठान के वकील की दलीलें सुनने के बाद अर्ज़ी का निपटारा किया। वकील ने कहा था कि वह अंतरिम ज़मानत की अर्ज़ी वापस लेना चाहते हैं।दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के 3 सितंबर के आदेश के बाद अर्ज़ी पर अपना जवाब दाखिल किया। दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) अनुज हांडा पेश हुए और अर्ज़ी पर जवाब दाखिल किया।
वकील अब्दुल गफ्फार ने शाहरुख पठान की ओर से 3 दिन की अंतरिम ज़मानत के लिए अर्ज़ी दाखिल की थी। यह अर्ज़ी उसकी चचेरी बहन आशी की शादी के आधार पर मांगी गई थी, जिसकी शादी 5 सितंबर 2026 को होनी है। शादी दिल्ली में ही होगी।यह दलील दी गई थी कि उसकी चचेरी बहन आशी की शादी 5 सितंबर को होनी है। उसे मानवीय आधार पर शादी में शामिल होने और इस मौके पर अपने परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों से मिलने के लिए अंतरिम ज़मानत दी जा सकती है।
इससे पहले, 18 जुलाई को कोर्ट ने शाहरुख पठान को उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ की 'इद्दत' रस्म के समापन समारोह में शामिल होने के लिए 6 दिन की अंतरिम ज़मानत दी थी।इस मामले में फरवरी 2020 में जाफराबाद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी।
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