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दिल्ली हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन के आरोप में सुनीता केजरीवाल और अन्य के खिलाफ याचिका दायर की गई
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुनीता केजरीवाल और अन्य ने 28 मार्च, 2024 को ट्रायल कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री को पेश किए जाने के दौरान ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को अवैध रूप से रिकॉर्ड किया। पेशे से वकील वैभव सिंह द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुनीता और अन्य ने न केवल अनधिकृत तरीके से कार्यवाही को रिकॉर्ड किया, बल्कि इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। इस ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित पोस्ट को एक्स पर हैशटैग #MoneyTrailExposedByKejriwal के साथ प्रसारित किया गया।
याचिका में कहा गया है, "जिन परिस्थितियों में ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, उससे राजनीतिक दलों द्वारा न्यायपालिका की छवि खराब करने और इस देश के आम लोगों को गुमराह करने और आम जनता को यह दिखाने की गहरी साजिश की बू आ रही है कि न्यायपालिका सरकार के इशारे पर और केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है।" अरविंद केजरीवाल ने तथ्यों के साथ विशेष न्यायाधीश को अपनी कहानी सुनाई जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से प्रसारित रिकॉर्डिंग के अनुसार लगभग 9-9:30 मिनट लंबी थी। याचिका में कहा गया है, "आम आदमी पार्टी के कई सदस्यों सहित कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने जानबूझकर अदालती कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई है और अदालती कार्यवाही को बदनाम करने और उसमें हेरफेर करने के इरादे से उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया है।"