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New Delhi नई दिल्ली: ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की अवधारणा का अध्ययन करने के लिए गठित संसदीय समिति की बैठक 8 जनवरी को होने वाली है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सुविधा देने वाला 129वां संविधान संशोधन विधेयक 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। इसके साथ ही उसी दिन केंद्र शासित प्रदेश सुधार विधेयक भी पेश किया गया था। हालांकि, कई दलों के कड़े विरोध के कारण विधेयक को विस्तृत जांच और समीक्षा के लिए संसदीय समिति को भेज दिया गया था।
39 सदस्यों वाली यह समिति 8 जनवरी की बैठक के दौरान इस मामले पर विचार-विमर्श करेगी। विधि विशेषज्ञ और कानून मंत्रालय के अधिकारी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और देश और उसके नागरिकों के लिए इसके संभावित लाभों के बारे में बताएंगे।
इस समिति से प्रस्ताव का गहन विश्लेषण करने और इस मुद्दे पर सिफारिशें देने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि इस समिति की कार्यवाही और सिफारिशें 90 दिनों के भीतर पूरी होने की उम्मीद है।