दिल्ली-एनसीआर

NGT ने यमुना के बाढ़ क्षेत्रों से डेयरी फ़ार्म हटाने के आदेश का "पालन न करने" पर नोटिस जारी किया

Gulabi Jagat
30 March 2026 7:49 PM IST
NGT ने यमुना के बाढ़ क्षेत्रों से डेयरी फ़ार्म हटाने के आदेश का पालन न करने पर नोटिस जारी किया
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New Delhi : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों को एक एग्जीक्यूशन याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में यमुना के बाढ़ वाले इलाकों (फ्लडप्लेन्स) में चल रहे अवैध डेयरी फार्मों के संबंध में ट्रिब्यूनल के पिछले निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

यह आदेश चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली बेंच ने, एक्सपर्ट सदस्य अफरोज अहमद के साथ मिलकर, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन की सुनवाई के दौरान पारित किया। यह एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन गौरी मौलेखी और एक अन्य आवेदक ने दायर की है, जिसमें ट्रिब्यूनल के 19 अप्रैल, 2024 के पिछले आदेश को लागू करने की मांग की गई है।

उस मूल आदेश में, ट्रिब्यूनल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को एक संयुक्त समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया था। इन सिफारिशों का उद्देश्य यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में चल रहे अवैध डेयरी संचालन की समस्या का समाधान करना था।

वर्तमान कार्यवाही के दौरान, आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि DPCC ने 23 जुलाई, 2025 को एक गलत अनुपालन रिपोर्ट (compliance report) प्रस्तुत की थी।

रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यमुना के बाढ़ वाले इलाके में कोई भी डेयरी फार्म संचालित नहीं हो रहा है। हालाँकि, आवेदक ने इस दावे पर आपत्ति जताई और एप्लीकेशन के साथ संलग्न तस्वीरों के रूप में सबूत पेश किए। इन तस्वीरों में कथित तौर पर यह दिखाया गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में डेयरी फार्मों का संचालन अभी भी जारी है।

इन दलीलों का संज्ञान लेते हुए, ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। ट्रिब्यूनल ने आवेदक को निर्देश दिया कि वह सभी प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराए और अगली सुनवाई की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले नोटिस तामील कराने का हलफनामा (affidavit of service) दायर करे। इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 15 जुलाई, 2026 को सूचीबद्ध किया गया है। (ANI)

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