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NEP फंड विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की तत्काल सुनवाई की याचिका ठुकराई

Gulabi Jagat
9 Jun 2025 4:54 PM IST
NEP फंड विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की तत्काल सुनवाई की याचिका ठुकराई
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New Delhi, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र की समग्र शिक्षा योजना के तहत शिक्षा योजना के धन का वितरण न करने के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है। तमिलनाडु ने हाल ही में शिक्षा निधि जारी करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अपनी याचिका में राज्य ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( एनईपी ) को लागू करने से राज्य सरकारों के इनकार के कारण उक्त निधियों के वितरण को रोक दिया है।
अपनी याचिका में तमिलनाडु सरकार ने अदालत से यह घोषित करने की मांग की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और पीएम श्री स्कूल योजना राज्य पर तब तक बाध्यकारी नहीं हैं जब तक कि केंद्र सरकार के साथ औपचारिक समझौता नहीं हो जाता ।तमिलनाडु सरकार ने आगे तर्क दिया कि समग्र शिक्षा योजना के तहत धन प्राप्त करने की उसकी पात्रता को इन केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन पर अवैध रूप से सशर्त बना दिया गया है, जिसे वह असंवैधानिक, मनमाना और अवैध मानती है।
याचिका में कहा गया है, "इस तरह के गैर-संवितरण का स्पष्ट कारण यह है कि प्रतिवादी ने समग्र शिक्षा योजना के फंड को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' और ' एनईपी अनुकरणीय पीएम श्री स्कूल' योजना के कार्यान्वयन के साथ जोड़ दिया है, इस तथ्य के बावजूद कि ये नीतियां/योजनाएं अलग-अलग योजनाएं हैं। इस तरह के स्पष्ट जुड़ाव का कारण यह तथ्य है कि पीएम श्री स्कूल योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन वादी राज्य ( तमिलनाडु ) में एनईपी -2020 को पूरी तरह से लागू करने का निर्देश देता है, जो एनईपी -2020 के खंड 4.13 के मुखर विरोध के कारण वादी राज्य के लिए सहमत नहीं है, जिसमें तीन-भाषा फॉर्मूले की परिकल्पना की गई है।"
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