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NEET UG पेपर लीक मामला: कोर्ट ने डॉ. शिरुरे, तेजस शाह और मनीषा हवलदार को न्यायिक हिरासत में भेजा

Gulabi Jagat
1 Jun 2026 5:21 PM IST
NEET UG पेपर लीक मामला: कोर्ट ने डॉ. शिरुरे, तेजस शाह और मनीषा हवलदार को न्यायिक हिरासत में भेजा
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New Delhi: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को CBI की पूछताछ के बाद डॉ. मनोज शिरुरे, तेजस हर्षद कुमार शाह और मनीषा संजय हवलदार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें NEET UG पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है।विशेष न्यायाधीश (CBI) अजय गुप्ता ने आरोपियों को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। CBI की पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। CBI ने तीनों आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी।CBI के सरकारी वकील VK पाठक और डिप्टी SP पवन कुमार कौशिक ने इससे पहले डॉ. शिरुरे और शाह की हिरासत मांगी थी, ताकि वे NEET UG पेपर लीक के बड़े षड्यंत्र के संबंध में उनसे पूछताछ कर सकें।CBI ने कहा था कि डॉ. मनोज शिरुरे ने शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर से 5 लाख रुपये लिए थे। इतनी ही रकम उनकी बहन के घर से बरामद की गई थी। शिरुरे के वकील ने हिरासत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि गिरफ्तारी से पहले, वह 19 मई को लातूर में जांच में शामिल हुए थे।

उन्होंने यह भी कहा कि शिरुरे ने जांच में सहयोग किया और CBI को वह सब दिया जो वे चाहते थे। वकील ने कहा, "19 मई से मेरा फोन उनके पास है, लेकिन हिरासत की अर्जी में इसका ज़िक्र नहीं है।"वकील ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले उनसे अलग-अलग तारीखों पर तीन बार पूछताछ की जा चुकी है। वकील ने यह भी बताया कि शिरुरे और उनकी पत्नी जाने-माने डॉक्टर हैं।वकील ने कहा कि CBI के पास कुलकर्नी का सिर्फ़ एक बयान और बहन के घर से 5 लाख रुपये की बरामदगी ही सबूत के तौर पर है।वकील ने कहा कि मनोज को अवैध गिरफ्तारी के आधार पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। वकील ने कहा कि CBI ने 50 घंटे की पूछताछ का ज़िक्र नहीं किया है।

CBI ने बचाव पक्ष के वकील की दलीलों का खंडन करते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि हम पहले ही दिन कोर्ट के सामने सारे सबूत पेश कर दें।CBI ने कहा कि परीक्षा का पेपर लीक करने में डॉ. मनोज शिरुरे की सक्रिय भूमिका है। वह इस षड्यंत्र का एक अहम हिस्सा हैं।कोर्ट ने CBI से पूछा था कि 5 दिन की हिरासत की ज़रूरत क्यों है। CBI ने जवाब दिया कि कई आरोपी हैं, और अलग-अलग जगहों पर तलाशी अभियान चल रहे हैं। तेजस हर्षद कुमार शाह की कस्टडी मांगते समय, CBI ने कहा था कि वह पुणे की डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी (PMLA) में फिजिक्स के फैकल्टी मेंबर हैं।CBI ने कहा कि तेजस ने मनीषा संजय हवलदार को फिजिक्स का एग्ज़ाम पेपर दिया था। मनीषा हवलदार भी एक पैनल में शामिल एक्सपर्ट हैं और अभी कस्टडी में हैं। वही पेपर मनीषा हवलदार के मोबाइल से बरामद किया गया था।

CBI ने कहा कि उन्हें तेजस की कस्टडी इसलिए चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि एग्ज़ाम पेपर का इस्तेमाल कहाँ किया गया था।CBI ने कहा कि सबूत, डिजिटल सबूत इकट्ठा करने और इस मामले में शामिल दूसरे आरोपियों की पहचान करने के लिए उनकी कस्टडी ज़रूरी थी। उन्हें दूसरे आरोपियों के सामने पेश करके पूछताछ की जाएगी।

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