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दिल्ली-एनसीआर
NEET UG 2024 paper case: कोर्ट ने आरोपी अभ्यर्थी के पिता को अग्रिम जमानत दी
Rani Sahu
23 July 2024 3:41 AM GMT
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New Delhi नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को नीट यूजी 2024 अभ्यर्थी के पिता को अग्रिम जमानत दे दी, जिसके लिए कथित तौर पर एक प्रतिरूपक ने परीक्षा दी थी। सीबीआई नीट यूजी पेपर मामले से संबंधित मामले की जांच कर रही है।
विशेष न्यायाधीश अंकित सिंगला ने शंभू शरण राम को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें 50,000 रुपये के जमानत बांड और एक जमानत पर रिहा किया जाएगा।
राम का बेटा अभिषेक राज नीट यूजी 2024 अभ्यर्थी था, जिसके लिए केशव ने कथित तौर पर दिल्ली में परीक्षा दी थी। शंभू शरण राम की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि उनका बेटा गिरफ्तारी से बच रहा है।
कोर्ट ने कहा कि अगर उनका बेटा गिरफ्तारी से बच रहा है तो उसे गिरफ्तार करने का आधार नहीं हो सकता। उसे अग्रिम जमानत मिल गई है। इस बीच कोर्ट ने आरोपी बिशु कुमार को 30 दिन के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह जांच में शामिल होगा। - सीबीआई के अनुसार बिशु कुमार इस साजिश का कथित मास्टरमाइंड है। वह अभिषेक राज की जगह नीट यूजी में शामिल होने वाले केशव का रूममेट और सीनियर था। केशव और बिशु कुमार खुद बिहार के चंपारण के मेडिकल छात्र हैं। जमानत याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अंकित किशोर ने कहा कि बिशु कुमार 20 वर्षीय मेडिकल छात्र है। इस मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं है। वह सिर्फ केशव के साथ परीक्षा केंद्र गया था। वह एमबीबीएस का छात्र है और उसके सामने भविष्य है।
केशव को पहले ही जमानत मिल चुकी है। दूसरी ओर सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि बिशु कुमार को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह शामिल नहीं हुआ। उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी जारी किया गया। उसके बैंक खाते में कई बार पैसे का लेन-देन हुआ है। दिल्ली पुलिस ने केशव को धौला कुआं स्थित एक स्कूल से गिरफ्तार किया था। इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। उसे कोर्ट से जमानत मिल गई है। जांच अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई ने भी आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी आदि धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। (एएनआई)
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