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राष्ट्रीय लोक अदालत का 12 मार्च को दिल्ली में होगा आयोजन, ट्रैफिक चालान के भुगतान की टेंशन होगी दूर, पढ़ें पूरी प्रक्रिया

Renuka Sahu
8 March 2022 2:12 AM GMT
राष्ट्रीय लोक अदालत का 12 मार्च को दिल्ली में होगा आयोजन, ट्रैफिक चालान के भुगतान की टेंशन होगी दूर, पढ़ें पूरी प्रक्रिया
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फाइल फोटो 

दिल्ली राज्य विधिक सेवा आयोग की ओर से 12 मार्च को राजधानी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दिल्ली राज्य विधिक सेवा आयोग की ओर से 12 मार्च को राजधानी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। 8 मार्च सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat या दिल्ली राज्य विधिक सेवा आयोग (डीएसएलएसए) की वेबसाइट www.dslsa.org से 1.20 लाख चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे। जहां अपने मन मुताबिक कोर्ट परिसर और कोर्ट नंबर का चुनाव कर सकते हैं।

लोक अदालत वाले दिन उस अदालत में प्रत्यक्ष रूप से जाकर चालान का भुगतान कर सकते हैं। लोग चालान की पर्चियां सीधे लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। वादियों या उनके वकीलों को लोक अदालत के दिन विशेष अदालत परिसर (उनके चयन के अनुसार) जाना होगा और अपने चालान के निपटारे के लिए संबंधित लोक अदालत जज के सामने चालान पर्ची का प्रिंट आउट पेश करना होगा। किसी प्रकार की परेशानी होने पर डीएसएलएसए के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1516 है। ईमेल [email protected] और वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी ली जा सकती है। चालान पर्चियों पर अदालत परिसर, कोर्ट रूम नंबर और लोक अदालत के समय का जिक्र होगा।
इनका भुगतान
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट में पिछले एक साल (1/1/2021 से 1/12/2021) के लंबित कंपाउंडेबल चालान और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर मौजूद 1 दिसंबर 2021 तक के कंपाउंडेबल नोटिस इस लोक अदालत में लिए जाएंगे। दिल्ली के अलग-अलग जिलों में मौजूद पटियाला हाउस कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट, रोहिणी कोर्ट कड़कड़डूमा कोर्ट, समेत किसी नजदीकी जिला अदालत में चालान का भुगतान कर सकते हैं।
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