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मालवीय नगर अग्निकांड से पहले MCD ने स्वास्थ्य निरीक्षक प्रिंस मान को हटाया

New Delhi: अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली नगर निगम (MCD) ने मालवीय नगर में हुई भीषण आग की घटना, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी, के मामले में भारी लापरवाही और ड्यूटी में गंभीर कोताही बरतने के कारण असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर (APHI) प्रिंस मान की कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी खत्म कर दी है। यह कदम तब उठाया गया है जब 'फ्लोरिश इन' होटल - जो एक 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' सुविधा वाला होटल है - में 3 जून को लगी आग में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है; इलाज के दौरान दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई।
नौकरी से हटाए गए अधिकारी प्रिंस मान ने ही मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में स्थित उस होटल के लिए हेल्थ लाइसेंस की सिफारिश की थी और उसे मंज़ूरी दी थी, जहाँ बाद में यह जानलेवा आग लगी थी। MCD के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, साउथ ज़ोन में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे इस अधिकारी ने "चाय और स्नैक्स (बिना बैठने की जगह)" से जुड़े लाइसेंस के आवेदन को 17 मार्च को सौंपे जाने के बाद 78 दिनों तक पेंडिंग रखा था।
MCD के आदेश में इंस्पेक्टर को 2 जून तक आवेदन पर कोई कार्रवाई न करने के लिए फटकार लगाई गई। आदेश में कहा गया है कि उन्होंने "बिना किसी उचित कारण के HTL आवेदन को पेंडिंग रहने दिया... जिससे प्रक्रियात्मक समय-सीमा और आधिकारिक जिम्मेदारियों के प्रति घोर लापरवाही और बेपरवाही दिखाई दी।" नगर निकाय की जांच से पता चला कि जब मान ने आखिरकार 2 जून को फील्ड इंस्पेक्शन किया, तो वह बहुत ही खराब और सतही तरीके से किया गया था।
आदेश में कहा गया, "आपने कथित तौर पर उस जगह का फील्ड इंस्पेक्शन किया, जो बाद में बहुत ही सतही और खानापूर्ति वाला पाया गया। आपने जमा किए गए दस्तावेजों और नियमों के गंभीर उल्लंघन के साथ चल रहे व्यापार की असल स्थिति के बीच साफ-साफ दिख रही गड़बड़ियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया।" आदेश में यह भी कहा गया कि मान ने एक "गलत और गुमराह करने वाली इंस्पेक्शन रिपोर्ट" के आधार पर लाइसेंस देने की सिफारिश की, जिसके चलते 2 जून को ज़ोनल लेवल पर आवेदन को मंज़ूरी दे दी गई और उसका निपटारा कर दिया गया। इसके ठीक अगले दिन, 3 जून को आग की भीषण घटना हुई।
नियमों के पालन में हुई इस चूक पर सख्त रुख अपनाते हुए सक्षम अधिकारी ने कहा कि इंस्पेक्टर का व्यवहार "ईमानदारी की पूरी कमी और घोर लापरवाही" को दर्शाता है, जिससे वह जिम्मेदारी वाले किसी भी पद के लिए अयोग्य हो गए हैं। "इसलिए, ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, सक्षम अधिकारी का मानना है कि इस काम में आपका बने रहना जनहित के खिलाफ है। इसी के अनुसार, आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाली नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाता है," असिस्टेंट कमिश्नर (PH) के अधिकार से जारी आदेश में कहा गया है। इस आदेश को डिप्टी कमिश्नर (साउथ ज़ोन), डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर (साउथ ज़ोन) और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक व अकाउंट्स अधिकारियों को तत्काल पालन के लिए भेज दिया गया है।





