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Malviya Nagar Hotel आग मामले में दिल्ली कोर्ट ने लवकेश बजाज और दो अन्य लोगों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

New Delhi, नई दिल्ली : साकेत कोर्ट ने सोमवार को लवकेश बजाज, केसर नेगी और जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। वे मालवीय नगर में होटल में लगी आग की घटना से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) भानु प्रताप सिंह ने तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान, बजाज के वकील ने GST और इनकम टैक्स रिकॉर्ड सहित वित्तीय दस्तावेजों तक पहुँचने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगने वाली एक अर्जी दाखिल की। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी।
दिल्ली पुलिस ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि जांच चल रही है और आरोपियों की और न्यायिक हिरासत की ज़रूरत है।इससे पहले, 8 जून को कोर्ट ने आरोपी केशव नेगी की ज़मानत अर्जी खारिज कर दी थी। वह मालवीय नगर के होटल 'फ्लोरिश स्टे' का रसोइया था, जहाँ आग लगी थी। नेगी को दिल्ली पुलिस ने 7 जून को गिरफ्तार किया था।
आरोपी जय मिश्रा, जिसे 'फ्लोरिश होटल' का अकाउंटेंट बताया गया है, ने 8 जून को कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। मिश्रा कथित तौर पर 3 जून से फरार था, जिस दिन यह दुखद घटना हुई थी जिसमें कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई थी।इस मामले में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें होटल के मालिक लवकेश बजाज और रसोइया केशव नेगी शामिल हैं। इस दुखद घटना में, होटल में आग लगने के बाद विदेशियों सहित 22 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले मुख्य रूप से वे लोग थे जो पास के अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज़ों से मिलने आए थे या उनके रिश्तेदार थे।





