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मालवीय नगर अग्निकांड: FIR रद्द करने HC पहुंचे केसर नेगी

Gulabi Jagat
20 July 2026 6:41 PM IST
मालवीय नगर अग्निकांड: FIR रद्द करने HC पहुंचे केसर नेगी
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New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आरोपी केसर नेगी के वकील से उस फैसले को पेश करने को कहा जिसमें FIR को आंशिक रूप से रद्द करने की अनुमति दी गई थी। केसर नेगी ने BNS की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) के तहत लगे आरोप को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह याचिका मालवीय नगर के एक होटल में 3 जून को लगी आग से जुड़ी है, जिसमें विदेशियों समेत 23 लोगों की मौत हो गई थी।

जस्टिस मनोज जैन ने वकील दीपक प्रकाश और उनके साथ वकील प्रियंवदा सिंह सोलंकी की शुरुआती दलीलें सुनीं और कहा, "आप आंशिक रूप से रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसकी अनुमति नहीं है।" उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता एक रसोइया (कुक) है और उसका किसी की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। उसके काम को केवल लापरवाही भरा ही कहा जा सकता है।

वकील ने आगे कहा कि ऐसे फैसले हैं जिनमें किसी एक खास अपराध को रद्द करने की अनुमति दी गई थी।कोर्ट ने वकील से अगली तारीख पर वे फैसले पेश करने को कहा। सुनवाई की अगली तारीख 9 अक्टूबर है। केसर नेगी मालवीय नगर के उस होटल में रसोइया था, जहां 3 जून को आग लगी थी। वह अभी न्यायिक हिरासत में है। उसकी पहली ज़मानत याचिका ट्रायल कोर्ट ने 8 जून को खारिज कर दी थी। उसकी एक और ज़मानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट में अगले हफ़्ते सुनवाई होनी है।

दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज, मैनेजर जय मिश्रा और रसोइए केसर नेगी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

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