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दिल्ली Delhi चुनाव आयोग ने दिल्ली में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) का शेड्यूल बदल दिया है। इसके तहत, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख एक हफ़्ते आगे बढ़ाकर 31 अगस्त और फ़ाइनल वोटर लिस्ट की तारीख 4 नवंबर कर दी गई है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) के ऑफ़िस से बुधवार को जारी किए गए नए शेड्यूल के मुताबिक, पोलिंग स्टेशनों को तर्कसंगत बनाने और उन्हें फिर से व्यवस्थित करने का काम, जो पहले 17 अगस्त को होना था, अब 24 अगस्त तक पूरा किया जाएगा।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 अगस्त को जारी की जाएगी, जिसके बाद वोटरों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक महीने का समय मिलेगा। यह समय-सीमा 31 अगस्त से 30 सितंबर तक रहेगी। नोटिस का चरण और दावों व आपत्तियों का निपटारा 29 अक्टूबर तक चलेगा। फ़ाइनल वोटर लिस्ट 4 नवंबर को जारी की जाएगी, जबकि पहले यह 27 अक्टूबर को जारी होनी थी।
CEO ऑफ़िस ने कहा कि यह कवायद इस मकसद से की जा रही है कि "कोई भी योग्य नागरिक छूट न जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल न हो"। जिन वोटरों ने अपने एन्यूमरेशन फ़ॉर्म जमा किए हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि 31 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने पर वे उसमें अपना नाम ज़रूर देख लें। ड्राफ्ट लिस्ट दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। जिन लोगों को ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम नहीं मिलता है, या जिन्हें अपने नाम या अन्य विवरणों में कोई गलती दिखती है, वे तय समय के दौरान दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।





