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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी नताशा नरवाल को बड़ी राहत देते हुए ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी है। नरवाल ने एक शैक्षणिक सम्मेलन में हिस्सा लेने और अपने पीएचडी सुपरवाइजर से मुलाकात करने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद 2 नवंबर से 1 दिसंबर 2026 तक ब्रिटेन जाने की इजाजत दे दी।जस्टिस अमित बंसल की अदालत ने नताशा नरवाल की ओर से पेश अधिवक्ता अदित एस. पुजारी की दलीलों पर विचार करने के बाद यह आदेश दिया। नरवाल वर्ष 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े तीन आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। इन मामलों में चल रही न्यायिक कार्यवाही के बीच उनकी विदेश यात्रा को लेकर अदालत की अनुमति आवश्यक थी।
2 नवंबर से 1 दिसंबर तक ब्रिटेन में रहेंगी नताशा नरवाल
अदालत से मिली अनुमति के अनुसार, नताशा नरवाल 2 नवंबर 2026 को ब्रिटेन के लिए रवाना हो सकेंगी। उनकी प्रस्तावित यात्रा एक दिसंबर 2026 तक निर्धारित है।इस दौरान वह अपने पीएचडी सुपरवाइजर से मुलाकात करेंगी और विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले वार्षिक शैक्षणिक सम्मेलन में भाग लेंगी। उनकी विदेश यात्रा का उद्देश्य उच्च शिक्षा और शोध से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेना है।नरवाल की ओर से अदालत को बताया गया कि यह यात्रा उनकी शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित है। उनके अधिवक्ता ने विदेश जाने की अनुमति देने के पक्ष में दलीलें प्रस्तुत कीं।
जस्टिस अमित बंसल ने सुनाया फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अमित बंसल ने मामले की सुनवाई की। नताशा नरवाल की ओर से अधिवक्ता अदित एस. पुजारी अदालत में पेश हुए और उन्होंने प्रस्तावित यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट किया।वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नरवाल को निर्धारित अवधि के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति प्रदान कर दी। इस फैसले से उन्हें अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।हालांकि, विदेश यात्रा की अनुमति से संबंधित विस्तृत शर्तों की जानकारी उपलब्ध कराए गए विवरण में नहीं है।
निचली अदालत ने पहले खारिज की थी याचिका
इस मामले में नताशा नरवाल ने पहले निचली अदालत से विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। लेकिन 6 अक्टूबर 2026 को निचली अदालत ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया था। अदालत ने उनके खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता और मामले की न्यायिक स्थिति को ध्यान में रखा था।इसके बाद नरवाल ने निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर को उनकी याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। आखिरकार शुक्रवार, 16 अक्टूबर को अदालत ने उन्हें ब्रिटेन यात्रा की अनुमति दे दी।
दिल्ली दंगों से जुड़े तीन मामलों में आरोपी
नताशा नरवाल का नाम वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़े तीन आपराधिक मामलों में शामिल है। इनमें दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से संबंधित मामला भी है, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के प्रावधान लगाए गए थे।फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। नरवाल को जून 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट से यूएपीए मामले में जमानत मिली थी। हालांकि, उनके खिलाफ संबंधित मामलों में न्यायिक कार्यवाही जारी है।
शैक्षणिक गतिविधियों के लिए मिली राहत
दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला नताशा नरवाल के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत की अनुमति मिलने के बाद अब वह निर्धारित अवधि के दौरान ब्रिटेन में अपने शोध कार्य और शैक्षणिक सम्मेलन से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगी।इस फैसले का संबंध उनकी विदेश यात्रा से है। इससे उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति या उनमें लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
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