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DRI की बड़ी कार्रवाई, 18 किलो ड्रग्स जब्त चार गिरफ्तार

नई दिल्ली: सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ अपनी लगातार कार्रवाई जारी रखते हुए, डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने 25 अगस्त को खुफिया जानकारी के आधार पर दो ऑपरेशन किए। एक ऑपरेशन में बेंगलुरु में लगभग 14.9 किलोग्राम एम्फेटामाइन और दूसरे में पुणे में लगभग 2.53 किलोग्राम एम्फेटामाइन के साथ 878 ग्राम MDMA टैबलेट ज़ब्त की गईं। कुल मिलाकर ज़ब्त किए गए ड्रग्स का वज़न 18 किलोग्राम से ज़्यादा था।
इन दोनों मामलों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत चार लोगों को गिरफ़्तार किया गया है।
खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए एक ऑपरेशन में, DRI के अधिकारियों ने KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर एक भारतीय महिला यात्री को रोका। वह नई दिल्ली से बेंगलुरु ट्रेन से यात्रा कर रही थी और शक था कि वह भारी मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग्स ले जा रही है।
उसके सामान की बारीकी से जांच करने पर सात पैकेट मिले जिनमें क्रिस्टल जैसा पदार्थ था। इसका वज़न लगभग 14.9 किलोग्राम था। फील्ड ड्रग डिटेक्शन किट से शुरुआती जांच में इसमें एम्फेटामाइन होने का संकेत मिला। ज़ब्त किए गए साइकोट्रोपिक पदार्थ को, उसकी पैकिंग और छिपाने के सामान के साथ, NDPS एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत ज़ब्त कर लिया गया।
कार्रवाई के दौरान मिली जानकारी के आधार पर, DRI अधिकारियों ने तय डिलीवरी लोकेशन पर तुरंत एक और ऑपरेशन किया। सामान लेने के लिए मौके पर पहुंचे एक व्यक्ति को रोका गया। आगे की कार्रवाई में एक और व्यक्ति को रोका गया जो पहले व्यक्ति से प्रतिबंधित ड्रग्स लेने आया था। ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन और उसे लेने की कोशिश में शामिल तीनों लोगों को NDPS एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ़्तार किया गया। 25 अगस्त को एक और अलग ऑपरेशन में, DRI ने पुणे जंक्शन स्टेशन पर एक और भारतीय महिला यात्री को रोका। वह दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से पुणे होते हुए ट्रेन से यात्रा कर रही थी।
उसके सामान की बारीकी से जांच करने पर सफ़ेद/पीले रंग का क्रिस्टल जैसा पदार्थ मिला, जिसके एम्फेटामाइन होने का शक है। इसका वज़न लगभग 2.53 किलोग्राम था। साथ ही, 3,4-मिथाइलीनडाइऑक्सीमेथामफेटामाइन (MDMA) होने का शक वाली टैबलेट भी मिलीं, जिनका कुल वज़न 878 ग्राम था। बरामद किए गए प्रतिबंधित सामान को NDPS एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत ज़ब्त किया गया और यात्री को गिरफ़्तार कर लिया गया।





