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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: रवि किशन की पहचान के दुरुपयोग वाले AI अश्लील कंटेंट पर रोक

Gulabi Jagat
6 July 2026 3:44 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: रवि किशन की पहचान के दुरुपयोग वाले AI अश्लील कंटेंट पर रोक
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New Delhi , नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक्टर और BJP MP रवि किशन को अंतरिम सुरक्षा दी। कोर्ट ने कई लोगों, वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बिना इजाज़त के उनके नाम, इमेज, समानता और पर्सनैलिटी की दूसरी खूबियों का इस्तेमाल करने या उनका गलत इस्तेमाल करने से रोक दिया। कोर्ट ने उन URL को भी हटाने का निर्देश दिया जिन पर एक्टर की पहचान का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है, जिसमें अश्लील, पोर्नोग्राफ़िक और AI से बना कंटेंट था।

जस्टिस ज्योति सिंह ने रवि किशन (रवींद्र शुक्ला) के एक केस की सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। रवि किशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट और दूसरे ऑनलाइन मीडियम पर अपनी पहचान के कथित गलत इस्तेमाल के खिलाफ अपनी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी।

कोर्ट ने कई डिफेंडेंट, जिनमें अनजान "जॉन डो" डिफेंडेंट भी शामिल हैं, को फिजिकल, वर्चुअल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जेनरेटिव AI, मशीन लर्निंग और डीपफेक जैसी किसी भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए कमर्शियल या पर्सनल फायदे के लिए रवि किशन के नाम, इमेज, समानता या उनकी पर्सनैलिटी की किसी भी दूसरी खासियत का सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से इस्तेमाल करने या उनका गलत इस्तेमाल करने से रोक दिया। कोर्ट ने डिफेंडेंट को किसी भी टेक्नोलॉजी या मीडियम से एक्टर की पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करके कोई भी ऑडियो-विजुअल, अश्लील, भद्दा या पोर्नोग्राफिक कंटेंट पोस्ट करने से भी रोक दिया।

जस्टिस सिंह ने डिफेंडेंट और संबंधित डोमेन नेम रजिस्ट्रार को ऑर्डर मिलने के तीन दिन के अंदर ऑर्डर के एनेक्सर-A में दिए गए URL हटाने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो रवि किशन मेटा प्लेटफॉर्म्स, गूगल LLC और X Corp. को बता सकते हैं, जो ऐसी जानकारी मिलने के 72 घंटे के अंदर संबंधित URL हटाने के लिए कदम उठाएंगे। कोर्ट ने देखा कि रवि किशन ने अंतरिम राहत के लिए पहली नज़र में मामला बनाया था, और कहा कि सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है और अगर रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती।

सिनेमा और पब्लिक लाइफ में एक्टर के लंबे करियर को देखते हुए, कोर्ट ने कहा कि रवि किशन ने तीन दशकों से ज़्यादा समय में अच्छी-खासी गुडविल और रेप्युटेशन बनाई है और उनके नाम, इमेज, आवाज़, समानता और दूसरी पहचानी जा सकने वाली पर्सनैलिटी विशेषताओं के कमर्शियल इस्तेमाल पर उनका खास अधिकार है। कोर्ट ने माना कि इन खूबियों का बिना इजाज़त इस्तेमाल न सिर्फ़ कमर्शियल हितों पर असर डालता है, बल्कि किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी राइट्स, प्राइवेसी और गरिमा पर भी असर डालता है।

पर्सनैलिटी राइट्स पर पहले के फैसलों का ज़िक्र करते हुए, कोर्ट ने कहा कि मशहूर हस्तियां अपनी पहचान के बिना इजाज़त इस्तेमाल के खिलाफ सुरक्षा पाने की हकदार हैं, खासकर तब जब ऐसे इस्तेमाल में अश्लील, भद्दा, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट या पोर्नोग्राफ़िक कंटेंट शामिल हो जो उनकी इमेज और रेप्युटेशन को खराब करता हो।

शिकायत के मुताबिक, रवि किशन ने आरोप लगाया कि कई सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइटों ने बिना इजाज़त के उनके नाम, इमेज और समानता का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक रील्स, मनगढ़ंत बयान, AI से बने वीडियो और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट अपलोड किए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ वेबसाइटें उनके नाम का इस्तेमाल कीवर्ड के तौर पर और URLs में पोर्नोग्राफ़िक कंटेंट होस्ट करने के लिए कर रही थीं, जबकि एक दूसरे डिफेंडेंट ने कथित तौर पर एक रेडियो प्रोग्राम के लिए उनके नाम को तोड़-मरोड़कर पेश किया था।

कोर्ट ने मुकदमे में समन और अंतरिम रोक की अर्जी पर नोटिस जारी किए। समन मिलने के 30 दिनों के अंदर लिखित बयान फाइल करने का निर्देश दिया गया है, जबकि मामला 13 अगस्त, 2026 को जॉइंट रजिस्ट्रार के सामने लिस्ट किया गया है। अंतरिम रोक की अर्जी पर कोर्ट में 16 अक्टूबर, 2026 को सुनवाई होनी है।

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