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नई दिल्ली: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को NEET-UG पेपर लीक मामले में आरोपी धनंजय लोखंडे की ओर से दायर एक अर्जी खारिज कर दी। इस अर्जी में मांग की गई थी कि चार्ज (आरोप) तय करने पर बहस से पहले CBI को CFSL (सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) को भेजी गई सामग्री और उससे जुड़ी CFSL रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाना चाहिए और आरोपी को सौंपना चाहिए।
स्पेशल CBI जज अजय गुप्ता ने आरोपी के वकील की दलीलें और CBI प्रॉसिक्यूटर की आपत्तियां सुनने के बाद अर्जी खारिज कर दी। आरोपी की ओर से कहा गया कि अर्जी में बताए गए डिवाइस 27 जुलाई को CFSL भेजे गए थे, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। आरोपी के वकील विक्रम सिंह ने कहा कि चार्ज पर बहस के लिए CBI को CFSL रिपोर्ट देनी चाहिए और संबंधित सामान को रिकॉर्ड पर रखना चाहिए। चार्ज-शीट में ग्यारह डिवाइस का ज़िक्र है जिनकी CFSL रिपोर्ट दाखिल की गई हैं; हालांकि, उनमें धनंजय लोखंडे से जुड़े किसी डिवाइस का ज़िक्र नहीं है।
यह भी कहा गया कि धनंजय लोखंडे से जुड़ी सामग्री - जैसे फॉरवर्डिंग लेटर, संदिग्ध सामान/मिरर इमेज, हैश वैल्यू और एग्जामिनर के लिए तैयार किए गए सवाल - न तो सौंपी गई है और न ही रिकॉर्ड पर रखी गई है।वकील ने दलील दी कि उन डिवाइस के बिना लोखंडे की ओर से चार्ज पर बहस करना मुश्किल होगा, क्योंकि CFSL रिपोर्ट में आरोपी के खिलाफ कोई दोषी ठहराने वाली सामग्री हो भी सकती है और नहीं भी।दूसरी ओर, CBI के सीनियर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर वी के पाठक ने कहा कि कोर्ट को रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों के आधार पर चार्ज के मुद्दे पर आदेश देना है और जहां तक CFSL रिपोर्ट की बात है, तो वह CFSL से मिलने के बाद आरोपी को सौंप दी जाएगी।
पाठक ने BNSS की धारा 183 (D-391) के तहत दर्ज सत्यजीत सोलंके के बयानों का कुछ हिस्सा भी पढ़कर सुनाया और कहा कि इन बयानों में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त शुरुआती (prima facie) सामग्री है।यह भी कहा गया कि डिजिटल डिवाइस के संबंध में CFSL का नतीजा केवल पुष्टि के लिए है। ऐसी अर्जी दाखिल करने का मकसद केवल चार्ज पर सुनवाई में देरी करना है। इसलिए, यह अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है। अदालत ने अर्ज़ी खारिज करते हुए कहा, "चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत को मौजूदा अर्ज़ी में कोई दम नज़र नहीं आता; इसलिए, इसे खारिज किया जाता है।"
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