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ज़मीन के बदले नौकरी मामला: सभी आवेदक एक ही राज्य से, CBI ने भर्ती पैटर्न पर सवाल उठाए

Gulabi Jagat
3 Jun 2025 7:04 PM IST
ज़मीन के बदले नौकरी मामला: सभी आवेदक एक ही राज्य से, CBI ने भर्ती पैटर्न पर सवाल उठाए
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New Delhi, नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) ने सोमवार को जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोप तय करने पर अपनी दलीलें पेश करते हुए सवाल उठाया कि भारतीय रेलवे के कुछ जोनों में ग्रुप डी पदों के लिए सभी आवेदक सिर्फ एक ही राज्य से कैसे आ सकते हैं। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव , उनके परिवार के सदस्य, पूर्व लोक सेवक और नौकरी के इच्छुक लोग आरोपी हैं।
यादव पर आरोप है कि उन्होंने उम्मीदवारों या उनके रिश्तेदारों से ज़मीन के टुकड़े उपहार में या फिर बहुत कम कीमत पर रेलवे में नौकरी दिलवाई। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि एक लाख वर्ग फीट ज़मीन 26 लाख रुपये में खरीदी गई।विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सीबीआई की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डीपी सिंह की दलीलें सुनीं। विशेष न्यायाधीश ने मंगलवार को मामले की सुनवाई बुधवार को तय की।सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि आवेदन को मंजूरी देने के लिए भारी दबाव था। एक ही दिन में कई आवेदनों को मंजूरी दे दी गई।
एसपीपी ने सवाल किया कि यह सब इतनी जल्दी क्यों हो जाता है? उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया बहुत थकाऊ थी। प्रमाणपत्रों का कभी सत्यापन नहीं किया गया।आगे दलील दी गई कि जिस व्यक्ति की जमीन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लालू प्रसाद यादव को रियायती दर पर बेचा गया, उसके साथ नकद लेन-देन दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया कि इन लोगों को नियुक्त किया गया था।दिल्ली उच्च न्यायालय पहले ही लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर चुका है जिसमें निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।31 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने फैसला सुनाया था कि यादव को आरोप विचार के चरण में ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश करने की आजादी है, उन्होंने कहा कि कार्यवाही रोकने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यादव की ओर से एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि सीबीआई ने अपनी जांच आगे बढ़ाने से पहले अनिवार्य पूर्व अनुमति प्राप्त करने में विफल रही। उन्होंने तर्क दिया कि जबकि अन्य के लिए अनुमति प्राप्त की गई थी, उनके मामले में यह प्राप्त नहीं की गई थी। सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत मंजूरी की जरूरत नहीं है। उसने आगे कहा कि धारा 19 के तहत मंजूरी जरूरी है, लेकिन यह पहले ही मिल चुकी है।केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव , उनके परिवार और कई अन्य लोगों के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी मामले में जांच कर रहे हैं।
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