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दिल्ली-एनसीआर
लालू प्रसाद यादव ने ज़मीन के बदले नौकरी मामले में एफआईआर रद्द करने के लिए दिल्ली HC का रुख किया
Gulabi Jagat
29 May 2025 8:23 PM IST

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नई दिल्ली : आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई द्वारा जांच किए गए 'जमीन के बदले नौकरी' घोटाले से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है । वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के माध्यम से यादव ने मामले में एफआईआर रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दायर की है । सिब्बल ने बताया कि ट्रायल कोर्ट में आरोप-पत्र तैयार करने की प्रक्रिया 2 जून से शुरू होगी।यादव के वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, बिना पूर्व अनुमति के जांच आगे नहीं बढ़ सकती, जो एक अनिवार्य आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि जबकि अन्य के लिए ऐसी अनुमति प्राप्त की गई थी, यादव के मामले में यह प्राप्त नहीं की गई थी ।यादव ने आगे तर्क दिया कि सीबीआई ने मामले में उनसे पूछताछ के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना अपनी जांच जारी रखी है।यह प्रस्तुत किया गया कि आरोपों पर बहस शीघ्र ही शुरू होने वाली है, तथा याचिका पर निर्णय होने तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही स्थगित करने के लिए एक अंतरिम आदेश का अनुरोध किया गया।
सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत मंजूरी की जरूरत नहीं है। उसने आगे कहा कि धारा 19 के तहत मंजूरी जरूरी है, लेकिन यह पहले ही मिल चुकी है।
एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि उठाया गया मुद्दा फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और उम्मीद है कि इस पर तीन न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी।न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा ने मामले की विस्तार से सुनवाई की और कहा कि वह आज ही आदेश पारित करेंगे।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) और प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव , उनके परिवार और कई अन्य लोगों के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी मामले में जांच कर रहे हैं । यादव पर आरोप है कि उन्होंने उम्मीदवारों या उनके रिश्तेदारों से जमीन के टुकड़े के बदले रेलवे में नौकरी दिलवाई, या तो उपहार के तौर पर या फिर काफी कम कीमत पर। (एएनआई)
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