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DEHLI NEWS: कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से NEET अनियमितताओं की जांच की मांग की
दिल्ली Delhi: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर चल रहे विवाद के बीच पूर्व मानव संसाधन विकास Resource Development मंत्री कपिल सिब्बल ने रविवार को अनियमितताओं के आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारियों से कराने की मांग की और सरकार से सभी राज्यों के साथ गहन विचार-विमर्श करने को कहा कि भविष्य में यह परीक्षा कैसे आयोजित की जाए। पीटीआई के साथ साक्षात्कार में राज्यसभा सांसद ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि अगर किसी परीक्षा में जांच प्रणाली भ्रष्ट हो जाती है तो प्रधानमंत्री का चुप रहना ठीक नहीं है। सिब्बल ने सभी राजनीतिक दलों से इस मामले को संसद के आगामी सत्र में जोरदार तरीके से उठाने का आग्रह किया, लेकिन इस पर चर्चा होने को लेकर आशावादी नहीं हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की कि सरकार इस मामले को न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं देगी। 29 मई, 2009 से 29 अक्टूबर, 2012 तक मानव संसाधन विकास (अब शिक्षा विभाग) मंत्री रहे सिब्बल ने कहा, "वर्तमान राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने वास्तव में गड़बड़ी की है और मीडिया मंचों पर भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है, जैसे कि डॉक्टर बनने जैसी किसी चीज के लिए प्रश्नपत्रों के समाधान उपलब्ध कराना।" उन्होंने कहा, "गुजरात में हुई कुछ घटनाओं ने मुझे हैरान कर दिया है और यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है।
मुझे लगता है कि एनटीए को इनमें से कुछ गंभीर सवालों का जवाब देना चाहिए।" सिब्बल ने कहा कि इससे भी अधिक आश्चर्यजनक amazing और निराशाजनक बात यह है कि जब भी ऐसा कुछ होता है और वर्तमान सरकार के तत्वावधान में भ्रष्टाचार होता है, तो "अंधभक्त" इसके लिए यूपीए को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं और यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ऐसा लगता है कि इस तरह के बयान देने से पहले वे पूरी तरह शिक्षित नहीं होते हैं। उन्होंने बताया कि NEET विनियमन 2010 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) द्वारा अपने निदेशक मंडल के माध्यम से पेश किया गया था। MCI स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन था न कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन। इसलिए, मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एक विनियमन पेश किया, जिसमें कहा गया कि MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस नियमन को रिट याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी और इसे 18 जुलाई, 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एमसीआई के पास एनईईटी शुरू करने की कोई विधायी क्षमता नहीं है, जो एक अखिल भारतीय पात्रता प्रवेश परीक्षा है।
उन्होंने कहा, "इसलिए, इसे खारिज किए जाने के बाद 11 अप्रैल, 2014 को एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी। समीक्षा की अनुमति दी गई और 2013 का आदेश वापस ले लिया गया।" सिब्बल ने कहा, "भाजपा सरकार सत्ता में आई और 28 अप्रैल, 2016 को सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि चूंकि एनईईटी नियमन को रद्द करने वाला आदेश वापस ले लिया गया है, तो एमसीआई द्वारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत जारी नियमन को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है।" इसके बाद 4 अगस्त, 2016 को तत्कालीन भाजपा सरकार ने धारा 10डी पेश की और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन किया गया। उन्होंने कहा, "29 अक्टूबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को बरकरार रखा।" उन्होंने कहा, "यह कानून मौजूदा सरकार द्वारा पेश किया गया था... इसका यूपीए से कोई लेना-देना नहीं था।" सिब्बल ने कहा कि अगर मौका मिला तो वह इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। उन्होंने कहा, "मैं सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे को (संसद में) उठाने का आग्रह करता हूं क्योंकि यह देश के युवाओं के जीवन को प्रभावित करता है।"