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Jitendra Singh ने पेंशनभोगियों से एकीकृत पेंशन योजना के बारे में संदेह दूर करने का किया आग्रह
Gulabi Jagat
10 Sept 2025 7:26 PM IST

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NEW DELHI : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुजुर्ग नागरिकों और पेंशनभोगियों से संबंधित विभाग से संपर्क करने और एकीकृत पेंशन योजना ( यूपीएस ) के बारे में संदेह दूर करने का आग्रह किया।सिंह ने आज नई दिल्ली में 14वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता की। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पेंशनभोगियों के कल्याण के संबंध में चर्चा काफी समय से चल रही थी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए सिंह ने 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में वरिष्ठ नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया।उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी का यह भी मानना था कि हमारे बुजुर्ग नागरिक 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे...उनके जीवन को सरल बनाने और जीवनयापन में आसानी को ध्यान में रखते हुए, एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की गई। इससे संबंधित नियम और विनियम आज आधिकारिक रूप से जारी कर दिए गए हैं।"
उन्होंने पेंशनभोगियों और सेवारत कर्मचारियों को योजना के संबंध में किसी भी प्रश्न या चिंता के समाधान के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाने या अधिकारियों से सीधे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया।
सिंह ने कहा, "इसके साथ ही हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि यदि किसी को इस विषय पर कोई विचार या शंका हो तो हमारे बुजुर्ग नागरिक, हमारे पेंशन प्राप्तकर्ता, यहां तक कि सेवारत कर्मचारी भी हमारी वेबसाइट पर संपर्क करें और यदि उन्हें कुछ और समझ में नहीं आता है तो वे विभाग में आकर आमने-सामने बात कर सकते हैं।"
एकीकृत पेंशन योजना ( यूपीएस ) भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना है, जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के साथ एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है।
इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिक पूर्वानुमानित और सुरक्षित सेवानिवृत्ति आय उपलब्ध कराना है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत ऐसे अभिदाता जो 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या उनके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी, एकीकृत पेंशन योजना ( यूपीएस ) के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ का दावा करने के पात्र होंगे।
ये यूपीएस लाभ, अभिदाताओं द्वारा पहले से दावा किए गए एनपीएस लाभों के अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे।
हाल ही में, वित्तीय सेवा विभाग ने उन केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकमुश्त, एकतरफा स्विच सुविधा शुरू की है, जिन्होंने विशिष्ट शर्तों के अधीन, एकीकृत पेंशन योजना ( यूपीएस ) को छोड़कर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में वापसी का विकल्प चुना है।
i. यूपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारी केवल एक बार एनपीएस में स्विच कर सकते हैं, तथा वापस यूपीएस में स्विच नहीं कर सकते ।
ii. स्विच का प्रयोग सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पूर्व या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन माह पूर्व, जो भी लागू हो, किया जाना चाहिए।
iii. दंड के रूप में हटाए जाने, बर्खास्त किए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में या ऐसे मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या विचाराधीन हो, स्विच सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
iv. जो लोग निर्धारित समय के भीतर स्विच का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे डिफ़ॉल्ट रूप से यूपीएस के अंतर्गत ही बने रहेंगे।
जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चुनते हैं, वे 30 सितम्बर 2025 के बाद यूपीएस का विकल्प नहीं चुन सकते।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा की योजना बनाने में सूचित विकल्प प्रदान करना है। यूपीएस का विकल्प चुनकर , कर्मचारी बाद में एनपीएस में स्विच करने का विकल्प चुन सकते हैं।
एनपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है।
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