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New Delhi: दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) पॉलिटेक्निक में इस साल 19 जनवरी को दर्ज हुई मारपीट की शिकायत के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इस मामले में धर्मांतरण का कोई पहलू शामिल नहीं है और ऐसे दावों को "भ्रामक और निराधार" बताया है।
पुलिस के अनुसार, जेएमआई पॉलिटेक्निक के एक कर्मचारी ने सिविल इंजीनियरिंग विभाग के एक एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ शारीरिक मारपीट, मारपीट और जाति आधारित अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि परिसर में हाथापाई हुई थी।
शिकायतकर्ता की पहचान रामफूल मीना के रूप में हुई है, जो जेएमआई पॉलिटेक्निक में अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी) के पद पर कार्यरत हैं। उनकी शिकायत के आधार पर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रियाजुद्दीन के खिलाफ जामिया नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 33/26 दर्ज की गई है।
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है और पुलिस वर्तमान में इस मामले में बयान दर्ज कर साक्ष्य एकत्र कर रही है।
दिल्ली पुलिस ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास से संबंधित कोई आरोप नहीं लगाया है। पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल मीडिया पर की गई कोई भी पोस्ट या दावा जिसमें घटना का धर्म परिवर्तन से संबंध बताया गया हो, पूरी तरह निराधार है।
पुलिस ने आम जनता से अपुष्ट जानकारी या अफवाहों को साझा करने या फैलाने से बचने की अपील की है, और चेतावनी दी है कि ऐसे कार्यों से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है और चल रही जांच प्रभावित हो सकती है।
शिकायत दर्ज होने के बाद, जामिया मिलिया इस्लामिया प्रशासन ने रामफूल मीना का तबादला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में कर दिया। हालांकि, विश्वविद्यालय ने अभी तक आरोपों के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
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