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IRCTC घोटाला: लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित

New Delhi.नई दिल्ली। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने गुरुवार को राजद प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव व अन्य के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना फैसला 23 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोप के पहलू पर बहस पूरी होने के बाद आरोपियों को एक सप्ताह के भीतर अपनी दलीलों का संक्षिप्त सारांश दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि सीबीआइ के वकील ने पिछले आदेश के मुताबिक सीमित दलीलें पेश की हैं। ऐसे में आरोप के पहलू पर बहस पूरी हो चुकी है। जिन आरोपियों ने लिखित दलीलें पेश नहीं की हैं, वे एक सप्ताह के भीतर अपनी दलीलों का संक्षिप्त सारांश दाखिल कर सकते हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यह छह से आठ पेज से अधिक नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि 14 आरोपियों के वकीलों ने विशाल रिकॉर्ड के संदर्भ में विस्तार से दलीलें पेश की हैं। यही वजह है कि कई तिथियों पर रोजाना सुनवाई के बावजूद आरोप तय करने पर सुनवाई कई महीनों तक चलती रही। ऐसे में आरोपों पर आदेश सुनाने के लिए अदालत को पर्याप्त समय चाहिए। सुनवाई के दौरान लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी और अन्य आरोपियों ने सीबीआई के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सीबीआई ने आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आरोपियों ने अदालत के समक्ष दावा किया कि जांच एजेंसी के पास इस मामले में उन पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।





