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IRCTC होटल घोटाला मामला: लालू यादव समेत आरोपियों पर फैसला टला
Gulabi Jagat
23 July 2025 3:50 PM IST

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New Delhi, नई दिल्ली : राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में आरोप तय करने का आदेश टाल दिया । इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव , उनके परिवार के सदस्य और अन्य आरोपी हैं। यह मामला आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है । विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) से स्पष्टीकरण मांगा और मामले को 5 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
अदालत ने जांच एजेंसी और आरोपी व्यक्तियों के वकीलों की दैनिक आधार पर दलीलें सुनने के बाद 29 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था। केंद्रीय जाँच ब्यूरो ( सीबीआई ) ने 1 मार्च को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव , राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर अपनी बहस पूरी कर ली । इस मामले में कुल 14 आरोपी हैं।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डीपी सिंह ने अधिवक्ता मनु मिश्रा के साथ सीबीआई की ओर से तर्क दिया था कि दो आईआरसीटीसी होटल रखरखाव अनुबंधों के आवंटन में आरोपी व्यक्तियों की ओर से भ्रष्टाचार और षड्यंत्र किया गया था । सीबीआई ने कहा, "सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। यह मामला उस समय से जुड़ा है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे।
आरोप है कि आईआरसीटीसी के दो होटलों, बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी के रखरखाव का ठेका विजय और विनय कोचर के स्वामित्व वाली निजी फर्म सुजाता होटल को दिया गया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इस सौदे के बदले में लालू प्रसाद यादव को एक बेनामी कंपनी के माध्यम से तीन एकड़ बेशकीमती जमीन मिली। 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने लालू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एजेंसी ने पटना, नई दिल्ली, रांची और गुड़गांव में लालू और उनके परिवार से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। दूसरी ओर, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से दलील दी गई कि आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोई सामग्री नहीं है और वह इस मामले में आरोपमुक्त किये जाने के हकदार हैं।
लालू प्रसाद यादव के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने दलील दी कि लालू प्रसाद यादव की ओर से अनियमितताएं बरती गयीं । टेंडर निष्पक्ष तरीके से दिए गए थे। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं । उन्हें आरोपों से मुक्त किया जाना चाहिए।
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