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Delhi दंगे मामले में शाहरुख पठान को अंतरिम जमानत

New Delhi , नई दिल्ली : कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान को अपनी माँ की 'इद्दत' की आखिरी रस्म में शामिल होने के लिए छह दिन की अंतरिम ज़मानत दी है। पिता की मौत के बाद उनकी माँ 'इद्दत' की अवधि में हैं। शाहरुख पठान पर दंगा करने, हत्या की कोशिश करने और सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में मुक़दमा चल रहा है। आरोप है कि 2020 में उत्तर दिल्ली दंगों के दौरान उन्होंने एक पुलिस कॉन्स्टेबल पर बंदूक तानी थी। इस मामले में फरवरी 2020 में जाफराबाद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। इस्लामिक कानून में 'इद्दत' वह ज़रूरी इंतज़ार की अवधि है जो एक मुस्लिम महिला को अपने पति की मौत या शादी टूटने के बाद पूरी करनी होती है।
एडिशनल सेशन जज (ASJ) समीर बाजपेयी ने शाहरुख पठान उर्फ़ खान को 21 से 26 जुलाई तक अपनी माँ की 'इद्दत' की आखिरी रस्म में शामिल होने के लिए 6 दिन की अंतरिम ज़मानत दी। उन्होंने एक हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत मांगी थी।
ASJ बाजपेयी ने 18 जुलाई को आदेश दिया, "ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट आरोपी शाहरुख पठान उर्फ़ खान को 21.07.2026 से 26.07.2026 तक छह दिन की अंतरिम ज़मानत देना सही और उचित समझती है। इसके लिए उन्हें 20,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक ज़मानत देनी होगी।" कोर्ट ने उन्हें तय समय खत्म होने पर संबंधित जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
वकील अब्दुल गफ्फार खान ने शाहरुख पठान के लिए अंतरिम ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल की थी।
आरोपी के वकील ने कहा कि शाहरुख पठान अंतरिम ज़मानत इसलिए मांग रहे हैं ताकि वह अपने पिता की मौत के बाद अपनी माँ की 'इद्दत' की अवधि पूरी होने पर होने वाली आखिरी धार्मिक रस्मों और जुलूस में शामिल हो सकें।
वकील अब्दुल गफ्फार ने आगे कहा कि शाहरुख पठान के पिता का निधन हो गया था और उनकी माँ की 'इद्दत' की अवधि 24 जुलाई, 2026 को खत्म होने वाली है। पारंपरिक रीति-रिवाजों और धार्मिक रस्मों में शामिल होने के लिए आवेदक की मौजूदगी ज़रूरी है। दूसरी ओर, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) अनुज हांडा ने ज़मानत अर्ज़ी का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इद्दत की अवधि पूरी होने के बाद ऐसी कोई रस्म नहीं होती है और आरोपी को अंतरिम ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए।
हालांकि, दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शाहरुख़ पठान को 6 दिन की अंतरिम ज़मानत दे दी।





