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"मैं सज़ा को चुनौती दूंगी": कोर्ट से प्रोबेशन पर रिहा होने के बाद Congress नेता अलका लांबा का बयान

Gulabi Jagat
6 Jun 2026 7:41 PM IST
मैं सज़ा को चुनौती दूंगी: कोर्ट से प्रोबेशन पर रिहा होने के बाद Congress नेता अलका लांबा का बयान
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New Delhi : कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अलका लांबा ने कहा है कि वह जुलाई 2024 में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में अपनी दोषसिद्धि (conviction) को चुनौती देंगी। शनिवार को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें प्रोबेशन पर रिहा किया।लांबा ने पत्रकारों से कहा, "मैंने कहा था कि जो भी फैसला होगा, मैं उसका स्वागत करूंगी... मुझे खुशी है कि कोर्ट ने कहा है कि मैंने अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन में हमेशा संविधान और कानून का पालन किया है... राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मुझे दोषी ठहराया है, और मैं इसे चुनौती दूंगी।"

कोर्ट ने उन्हें एक साल के अच्छे आचरण के प्रोबेशन पर रिहा किया और 1 लाख रुपये का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया। उन पर कोई जुर्माना या जेल की सजा नहीं लगाई गई।लांबा की वकील आरफ़ा खानम ने कहा, "आज प्रोबेशन बढ़ा दिया गया है। आज सजा पर बहस हुई। जज ने कोई सजा या जुर्माना नहीं लगाया है, लेकिन उन्हें दोषी ठहराया है। हम इसे आगे सेशन कोर्ट में चुनौती देंगे।"लांबा ने खुद अच्छे आचरण के प्रोबेशन पर रिहाई के लिए अर्जी दी थी और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति अपना सम्मान जताया था।25 मई को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अलका लांबा को दोषी ठहराया था। इस मामले में जवाब और सजा पर बहस के लिए 6 जून की तारीख तय की गई थी। 2024 में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उन्हें निषेधाज्ञा (prohibitory order) के कथित उल्लंघन और लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने आदि के मामले में आरोपी बनाया गया था।

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