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मंगोलपुरी मस्जिद गिराए जाने पर हाईकोर्ट सख्त, MCD से मांगा जवाब
Gulabi Jagat
26 Jun 2025 2:45 PM IST

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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मंगोलपुरी इलाके में एक मस्जिद के विध्वंस पर एक अवमानना याचिका में एमसीडी से जवाब मांगा। आरोप है कि मस्जिद समिति को सीमांकन रिपोर्ट दिए बिना आधी रात को विध्वंस शुरू हो गया। इस बीच, एमसीडी ने बुधवार को हाईकोर्ट में कहा कि अगली सुनवाई तक वह कोई और कार्रवाई नहीं करेगी। यह अवमानना याचिका मंगोलपुरी मुहम्मदी जामा मस्जिद और मदरसा अनवार उल उलूम से संबंधित है। न्यायमूर्ति रेणु भटनागर ने एमसीडी से जवाब मांगा है । पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को तय की है। मस्जिद कल्याण एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता रेणु उपस्थित हुईं और तर्क दिया कि एमसीडी ने कथित रूप से अतिक्रमित क्षेत्र का सीमांकन किए बिना ही आधी रात को तोड़फोड़ शुरू कर दी । यह भी कहा गया कि मस्जिद को 400 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी। दूसरी ओर, एमसीडी ने दलील दी कि तोड़फोड़ बुधवार सुबह शुरू हुई, आधी रात को नहीं।साथ ही आश्वासन दिया गया है कि अगली तारीख तक कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी।
यह अवमानना याचिका मंगोलपुरी मुहम्मदी जामा मस्जिद और मदरसा अनवारुल-उलूम वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 18 नवंबर, 2024 को पारित उच्च न्यायालय के पहले के आदेश की अवज्ञा को लेकर दायर की गई है। उच्च न्यायालय ने एमसीडी को सार्वजनिक भूमि पर किसी भी अतिक्रमणकारी हिस्से की पहचान करने और उसे चिन्हित करने का निर्देश दिया था, तथा याचिकाकर्ता द्वारा इसे न हटाए जाने की स्थिति में इसे हटाने के लिए कानूनी कदम उठाने का निर्देश दिया था।
यह कहा गया है कि उक्त आदेश के मद्देनजर, तथा 19 नवंबर, 2024 के संचार के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से मस्जिद के समीप चिन्हित अतिक्रमणकारी संरचनाओं को सद्भावनापूर्वक तथा मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की उपस्थिति में हटाया। याचिकाकर्ता ने न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया।
यह दावा किया गया है कि 20.06.2025 को प्रतिवादियों द्वारा मस्जिद परिसर में एक नया नोटिस चिपकाया गया, जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना, सुनवाई के और 18.11.2024 के आदेश की पूर्ण अवहेलना करते हुए, आसन्न बलपूर्वक विध्वंस कार्रवाई का संकेत दिया गया था।यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने अतिक्रमण हटाने की तस्वीरों के साथ 23.06.2025 को एमसीडी को एक विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दायर की । हालांकि, कोई जवाब नहीं मिला और इसके बजाय याचिकाकर्ता को मौखिक रूप से 25.06.2025 को मस्जिद के प्रस्तावित विध्वंस के बारे में सूचित किया गया, याचिका में कहा गया।
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