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New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज जैन अब दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों को बरी किए जाने के CBI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेंगे। इस मामले की सुनवाई कल (मंगलवार) को होनी है। इस मामले की सुनवाई पहले एक दूसरी बेंच ने की थी, जिसने बाद में कार्यवाही के दौरान हुए घटनाक्रमों को देखते हुए निर्देश दिया था कि इस मामले को दोबारा सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाए।
CBI ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें दिल्ली आबकारी नीति को बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं के संबंध में केजरीवाल और अन्य को बरी कर दिया गया था।इस बीच, इस मामले से जुड़ी अलग से चल रही आपराधिक अवमानना की कार्यवाही कथित तौर पर जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीजन बेंच को सौंप दी गई है।पिछली सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने इस मामले और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े सार्वजनिक बयानों, सोशल मीडिया पोस्ट और एडिट किए गए वीडियो क्लिप के सर्कुलेशन के संबंध में कुछ टिप्पणियां की थीं।कोर्ट ने यह भी कहा था कि न्यायिक आदेशों की आलोचना संवैधानिक और कानूनी सीमाओं के भीतर ही होनी चाहिए, और न्यायिक फैसलों के खिलाफ अपील करने का अधिकार ऊपरी अदालतों में अपील प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू इस मामले में पेश हुए थे और उन्होंने CBI की याचिका पर कार्यवाही जारी रखने का समर्थन किया था।मामले के दोबारा सौंपे जाने के बाद, आबकारी नीति मामले की सुनवाई अब कल दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मनोज जैन करेंगे।





